Indian Railway: अब टिकट गुम हो जाने पर भी ट्रेन में कर सकेंगे सफर, करना होगा ये काम
IRCTC Ticket Rules: ट्रेन में यात्रा के दौरान टिकट गुम हो जाने पर लोगों के माथे पर चिंता की लकीर पड़ जाती है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इस स्थिति में आप बिना टिकट के भी यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाना होगा। यहां आप जान सकते हैं कि डुप्लीकेट टिकट कैसे बनवाएं।
Train Ticket Rules: क्या टिकट गुम हो जाने पर कर सकते हैं सफर
मुख्य बातें
- टिकट गुम होने पर बिना टिकट कर सकते हैं ट्रेन में सफर।
- टिकट फट जाने पर तुरंत करें ये काम अन्यथा भरना पड़ सकता है जुर्माना।
- प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा।
IRCTC Ticket Rules: रेल में यात्रा करने के लिए टिकट लेना जरूरी होता है। बिना टिकट पकड़े जाने पर न केवल आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि जेल की हवा भी लग सकती है। वहीं अक्सर किसी कारणवश रेल यात्रियों का ट्रेन में चढ़ने के बाद या फिर स्टेशन पर पहुंचने के बाद टिकट खो (IRCTC Ticket Booking Rules) जाता है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या टिकट गुम हो जाने पर रेल में यात्रा करना संभव है? बता दें इस स्थिति में आपको थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन आप यात्रा कर सकते हैं।
इसके लिए आपको टिकट चेकर से एक डुप्लीकेट टिकट बनवाना होगा। टीटी आपके आधार नंबर व नाम के जरिए टिकट चेक करने के बाद आपको एक डुप्लीकेट टिकट बनाकर दे देगा। इससे आप यात्रा कर (IRCTC Rules For Passengers) सकते हैं। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि, डुप्लीकेट टिकट कहां बनवा सकते हैं औऱ इसके लिए आपको कितनी फीस का भगुगतान करना होगा। यहां आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
डुप्लीकेट टिकट बनवाने की प्रक्रिया व फीस
आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर डुप्लीकेट टिकट बवनाने की प्रक्रिया बताई गई है। इसके मुताबिक, इस स्थिति में आपको श्रेणी अनुसार टिकट बनवाना होगा तथा इसके अनुसार ही फीस का प्रावधान किया गया है। स्लीपर क्लास की डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा, वहीं थर्ढ एसी के लिए 100 रुपये और फर्स्ट और सेकेंड एसी के लिए 150 रुपये दने होंगे। ध्यान रहे यदि रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद आपका टिकट गुम होता है तो आपको टिकट का 50 फीसदी भुगतान करना होगा।
टिकट फट जाने पर तुरंत करें ये काम
ध्यान रहे यदि कंफर्म टिकट फट जाता है तो भी आपको बिना डुप्लीकेट टिकट के यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए आपको अपनी टिकट का 25 फीसदी जुर्माना देना होगा। टिकट चेकर या प्लेटफॉर्म से आपको डुप्लीकेट टिकट बनाकर दिया जाएगा। साथ ही प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूटने से पहले व चार्ट बनने से पहले आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाना होगा।
प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा
अक्सर हम जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट लेने से बचते हैं। बता दें यदि आप प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट के पकड़े जाते हैं तो आपको 260 रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना न देने पर आपको जेल की हवा भी लग सकती है। आको शायद ही पता होगा कि आप प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा भी कर सकते हैं। जी हां आपातकाल स्थिति में आप बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा भी कर सकते हैं।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
End of Article
आदित्य सिंह author
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या का रहने वाला हूं। लिखने-पढ़ने का शौकीन, राजनीति और श...और देखें
End Of Feed
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited