ITR के लिए कैसे होगी है इनकम कैलकुलेट, जानें पूरा तरीका
Taxable Income Calculation: किसी व्यक्ति को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से पहले सभी स्रोतों से कुल आय का हिसाब-किताब करनी जरूरी होता है। आयकर अधिनियम, 1961 ने आय के स्रोतों को पांच सेगमेंट में विभाजित किया गया है।
आयकर रिटर्न
Taxable Income Calculation: किसी व्यक्ति को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से पहले सभी स्रोतों से कुल आय का हिसाब-किताब करनी जरूरी होता है। आयकर अधिनियम, 1961 ने आय के स्रोतों को पांच सेगमेंट में विभाजित किया गया है। जिसमें वेतन से आय, घर से मिली आय, पूंजीगत लाभ से आय, व्यवसाय से आय और अन्य सोर्स से मिली आय शामिल होती है। अगर आप भी इनकम टैक्स जमा करने जा रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि आपके ऊपर कितने रुपये की कर देनदारी बनती है। ऐसा करने के लिए आपको कही और जाने की जरूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से कुछ मिनटों में ही अपनी कर देनदारी का पता लगा सकता है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
इनकम टैक्स के कैलकुलेशन की प्रोसेस
1. सबसे पहले https://www.incometaxindia.gov.in/pages/default.aspx को ओपन करें।
2. अब आपको बाएं साइड में नीचे की तरफ 'Important Links' दिखेगा।
3. इस सेक्शन के अंतर्गत आपको 'Tax Calculators' पर क्लिक करना होगा।
4. अब आपके सामने कई तरह के कैलकुलेटर आएंगे।
5. इनमें हाउस रेंट अलाउएंस कैलकुलेटर, ट्रांसपोर्ट अलाउएंस कैलकुलेटर, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर और टैक्स कैलकुलेटर प्रमुख हैं।
6. अब आप इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए।
7. इस विकल्प के तहत आपको एसेसमेंट ईयर, टैक्सपेयर टाइप और विभिन्न तरक की जानकारी प्रविष्ट करनी होगी।
8. सभी तरह की जरूरी जानकारी प्रविष्ट करने के साथ आपको अपनी टैक्स देनदारी के बारे में बता चल जाएगा।
क्या होता है सहज फॉर्मITR-1 एक पेज का आसान सा फॉर्म होता है। इस फॉर्म का इस्तेमाल सैलरी/ पेंशन, एक घर के रेंट से होने वाली कमाई, अन्य स्रोत से एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, कोई ऐसा व्यक्तिगत करदाता जो किसी कंपनी में निदेशक हो या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखने वाले लोग सहज फॉर्म भर सकते हैं।
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