ITR में फर्जी किराए की रसीदें लगाने वाले हो जाएं सावधान, IT डिपार्टमेंट की रडार पर हैं ये कर्मचारी

ITR filing: 50 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, 10 साल के भीतर पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। वहीं, 50 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकन आठ साल तक किया जा सकता है।

ITR filing income tax department

आयकर विभाग

ITR filing: वो कर्मचारियों जिन्हें सैलरी मिलती है और टैक्सपेयर्स भी हैं वह जरा सतर्क हो जाएं। आयकर विभाग (IT) के रडार पर ऐसे कई कर्मचारी हैं जो करीबी रिश्तेदारों से फर्जी किराए की रसीदें, होम लोन के नाम पर अलग से फ्लेम करने वाले, फर्जी डोनेशन और कर चोरी के कई अनैतिक तरीकों को अपनाते हैं।

हर 10 साल में होता है रीवैल्यूएशन

50 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, 10 साल के भीतर पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। वहीं, 50 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकन आठ साल तक किया जा सकता है। साथ ही, रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण से आईटी विभाग को राजनीतिक दलों या धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा अपने कर रिटर्न में उल्लिखित डेटा का व्यक्तियों द्वारा उल्लिखित दान विवरण के साथ मिलान करने में मदद मिलती है।

इस नियम के तहत भेजा जा रहा नोटिस

कर अधिकारियों ने इन करदाताओं को नोटिस भेजकर कर छूट का दावा करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराने को कहा है। ये नोटिस वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए धारा 10 (13ए) के तहत मकान किराया भत्ते के तहत छूट के लिए दिए गए हैं; आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक सहायक को काम पर रखने के लिए धारा 10 (14) के तहत भत्ता; या होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए आईटी अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत कटौती, रिपोर्ट में अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए उल्लेख किया गया है।

देना होगा ये ब्यौरा

आईटी विभाग ने करदाताओं से आईटीआर तैयार करने और दाखिल करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या आईटी पेशेवर के नाम, पता और संपर्क नंबर का खुलासा करने के लिए कहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले कर अधिकारियों से बचना अपेक्षाकृत आसान था, जबकि वर्तमान में रिटर्न को राजस्व विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर द्वारा रेड फ्लैग दिखा दिया जाता है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल author

अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited