ITR Filing: 6 तरीकों से वेरिफाई कर सकते हैं आईटीआर, जानें सबसे आसान कौन सा

ITR Filing Last Date: जितना जरूरी आईटीआर फाइल करना है, उतना ही जरूरी फाइलिंग प्रॉसेस को पूरा करने के लिए आईटीआर को वेरिफाई करना भी है। 6 तरीकों से आप आईटीआर फाइलिंग को वेरिफाई कर सकते हैं।

ITR Filing Last Date

6 तरीकों से वेरिफाई कर सकते हैं आईटीआर

मुख्य बातें
  • ITR वेरिफाई करना है जरूरी
  • 6 तरीकों से की जा सकती है वेरिफाई
  • एटीएम की मदद से भी हो सकती है वेरिफाई

ITR Filing Last Date: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट आज यानी 31 जुलाई 2023 ही है। आयकर विभाग (Income Tax Department) कई बार टैक्सपेयर्स को अंतिम समय की दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करने का आग्रह कर चुका है। बता दें कि जितना जरूरी आईटीआर फाइल करना है, उतना ही जरूरी फाइलिंग प्रॉसेस को पूरा करने के लिए आईटीआर को वेरिफाई करना भी है।

यदि आप एक टैक्सपेयर हैं और ऐप्लिकेशन को वेरिफाई करने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग आगे की प्रॉसेस रोक सकता है और आपकी फाइलिंग को अधूरा मान सकता है। 6 तरीकों से आप आईटीआर फाइलिंग को वेरिफाई कर सकते हैं।

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आधार ओटीपी के जरिए

आपना पैन और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करें। 'ई-वेरिफाई' पेज पर 'I would like to verify using OTP on mobile number registered with Aadhaar' चुनें और 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें।

एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी जहां आपको 'I agree to validate my Aadhaar details' वाले टिक बॉक्स को सेलेक्ट करना है। 'जनरेट आधार ओटीपी' पर क्लिक करें।

आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी वाला एक एसएमएस भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें। इससे आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा। ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए वैध रहता है।

डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट के जरिए

  • आयकर रिटर्न पोर्टल पर ई-वेरिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करें
  • डिटेल दर्ज करें, कंटिन्यू करें और 'I would like to e-verify using DSC' पर क्लिक करें
  • Verify Your Identity पर पहुंचने के बाद emsigner यूटिलिटी डाउनलोड करने का विकल्प चुनें
  • एक बार उसके डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाने पर Verify Your Identity पेज पर पुष्टि करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें
  • आपको 'डेटा साइन' पेज पर पहुंचाया जाएगा, जहां आपको सर्टिफिकेट, प्रोवाइडर और प्रोवाइडर पासवर्ड को सेलेक्ट करना होगा, और अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए साइन पर क्लिक करना होगा
  • आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा

डीमैट खाते के जरिए

  • ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं और ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करें
  • फिर EVC through the Demat account चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करें
  • ईवीसी दर्ज करें और 'ई-वेरिफाई' विकल्प चुनें।
  • आपका रिटर्न वेरिफाई किया जाएगा

बैंक खाते के जरिए

  • आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट लॉग इन करें के बाद ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करें
  • 'जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी)' टाइटल के तहत 'Through Bank Account' ऑप्शन चुनें और 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें
  • मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्राप्त ईवीसी को पंच करें
  • 'ई-वेरिफाई' पर क्लिक करें। सफलता संदेश "Return successfully e-verified" मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा

नेटबैंकिंग के जरिए

  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ई-फाइल, फिर इनकम टैक्स रिटर्न और फिर ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करें
  • 'e-verify through net banking' का विकल्प चुनें
  • उस बैंक का चयन करें जिसके जरिए आप अपना आईटीआर वेरिफाई करना चाहते हैं और 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें
  • नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल के साथ अपने खाते में लॉगिन करें
  • उपलब्ध ई-फाइलिंग विकल्प में लॉग इन करें और ई-फाइलिंग चुनें (आपको ई-फाइलिंग वेरिफिकेशन पेज पर पहुंचाया जाएगा)
  • प्रॉसेस को पूरा करने के लिए लिंक और ई-वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें
  • आपका टैक्स रिटर्न सफलतापूर्वक ई-वेरिफाई हो जाएगा और आपको अपनी ई-मेल आईडी और आयकर पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज मिलेगा

एटीएम के जरिए

  • अपने बैंक के एटीएम पर जाएं
  • अपना डेबिट एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डालें
  • पिन डालें और 'Generate EVC for Income tax Filing' विकल्प पर टैप करें
  • आपको ईवीसी एक मैसेज या ईमेल के जरिए मिलेगा
  • फिर आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद ई-वेरिफाई ऑप्शन पर जाएं और वेरिफिकेशन करने के लिए आईटीआर का चयन करें और 'I already have an Electronic Verification Code (EVC)' विकल्प पर क्लिक करें
  • ईवीसी कोड दर्ज करें और ई-वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करें

अगर न हो वेरिफाई तो क्या करें

यदि आप ऊपर बताए गए किसी भी ई-वेरिफाई तरीके का उपयोग करके अपने आईटीआर को वेरिफाई नहीं कर पाते हैं, तो एक काम जरूर करें। आप टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर-वी (पावती रसीद) की एक साइन की गई कॉपी भेज सकते हैं।

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काशिद हुसैन author

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