Tax Refund: अगर इतने दिन में न आया टैक्स रिफंड तो है गड़बड़, जानें फिर कैसे मिलेगा पैसा

Tax Refund: यदि आपने आईटीआर फाइल और वेरिफाई कर लिया है तो बीच-बीच में ईमेल चेक करते रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी मेल के जरिए भेज सकता है।

कैसे चेक करें टैक्स रिफंड स्टेटस

मुख्य बातें
  • टैक्स रिफंड 120 दिन में मिल जाता है
  • कम से कम 7 दिन में मिल जाता है रिफंड
  • औसतन 90 दिन में मिल जाता है रिफंड

Tax Refund: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। अब जो लोग आईटीआर फाइल करेंगे, उन्हें जुर्माना देना होगा। जो लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं, उन्हें अब टैक्स रिफंड का इंतजार होगा।
आईटीआर फाइल करने के बाद आपको इसे वेरिफाई भी करना होता है। आईटीआर वेरिफाई करने के बाद 7 से 120 दिनों में आपको टैक्स रिफंड मिल जाएगा। टैक्स रिफंड मिलने में औसतन 90 दिन यानी करीब 3 महीने का समय लगता है। मगर यदि आपको 120 दिन बाद भी टैक्स फंड न मिले तो क्या करना चाहिए, इसकी डिटेल हम आपको आगे देंगे।

ईमेल करते रहें चेक

यदि आपने आईटीआर फाइल और वेरिफाई कर लिया है तो बीच-बीच में ईमेल चेक करते रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी मेल के जरिए भेज सकता है। दूसरी बात कि आईटीआर स्टेटस चेक करके ये सुनिश्चित करें कि आपका रिफंड एक्सपायर न हुआ हो। यदि ये एक्सपायर हो गया है, तो रिफंड के लिए फिर से रिक्वेस्ट करनी होगी, जिसे री-इश्यू कहा जाता है।
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