बंद हो जाएगी पेंशन, पेंशनर्स 30 नवंबर तक हर हाल में निपटा लें ये काम

सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) यानी 60 से 80 साल के पेंशनर्स 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा कर सकते हैं। पेंशनर्स इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।

बंद हो जाएगी पेंशन, पेंशनर्स 30 नवंबर तक हर हाल में निपटा लें ये काम
पेंशनर्स (Pensioners) के लिए बैंकों लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कराने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ चुकी है। पेंशनर्स को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंकों में जमा करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) यानी 60 से 80 साल के पेंशनर्स 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा कर सकते हैं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

पेंशनर्स इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। नवंबर 2020 से पेंशन और पेंशनर्स को शानदार सर्विस देने के लिए डाकिये के साथ डोर स्टेप की सर्विस शुरू की गई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक के जरिए ये सर्विस मुहैया करा रहा है। इसके अलावा पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। UADAI ने पेंशनर्स की पहचान को वैरिफाई करने के लिए सभी बायोमेट्रिक डिवाइसेज की डिटेल्स दी हुई है। पेंशनर्स से आधार की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा

देशभर में 12 सरकारी बैंक ऐसे हैं, जो 100 प्रमुख शहरों में डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा देते हैं। इसके जरिए पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र भी आसानी से जमा करा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट या फिर टॉल फ्री नंबर के जरिए बुकिंग हो सकती है। बैंक का एजेंट आपके घर पर आकर डॉक्यूमेंट लेकर जाता है।

ऑनलाइन जमा कर सकते हैं

अगर पेंशनर देश से बाहर है, तो बैंक अधिकारी से लाइफ सर्टिफिकेट पर साइन कराने की जरूरत नहीं रहती है। वहीं पेंशनर घर बैठे ही ऑनलाइन अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकता है। पेंशनर्स खुद डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकता है। अगर पेंशनर खुद उपस्थित नहीं रह सकता है, तो वो किसी डेजिनेटेड अधिकारी के साइन कराकर सर्टिफिकेट को जमा करा सकते हैं। इसमें पेंशनर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने की छूट दी गई है।
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