अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि पर भी लगेगा टैक्स, जानें क्या है नये नियम
Tax On Life Insurance policy Maturity Money: ये नए दिशानिर्देश बजट 2023 के बाद जारी किए गए हैं, जिनके तहत एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक का प्रीमियम होने पर जीवन बीमा मैच्योरिटी राशि टैक्सेबल बन गई है। ये दिशानिर्देश यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसियों (ULIP) को छोड़कर सभी जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होंगे।
जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि पर लगेगा टैक्स
- लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी राशि पर भी लगेगा टैक्स
- 5 लाख रु से अधिक प्रीमियम पर लगेगा टैक्स
- सीबीडीटी ने जारी कर दिया नया सर्कुलर
Tax On Life Insurance policy Maturity Money: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (10डी) के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आईटी अधिनियम की धारा 10 के खंड 10 (डी) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि पर टैक्स छूट मिलती है। इसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में मिला पैसा भी शामिल होता है। हालाँकि इस छूट में कुछ अपवाद भी शामिल हैं। मगर नये दिशानिर्देशों के तहत 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद खरीदी गई जीवन बीमा पॉलिसियों पर मिलने वाली मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं होगी।
ये भी पढ़ें - रेलवे का मेक इन इंडिया पर जोर, PLI स्कीम लाने की तैयारी, अब घर में बनेंगे कलपुर्जे
5 लाख रु की लिमिट होगी अहम
ये नए दिशानिर्देश बजट 2023 के बाद जारी किए गए हैं, जिनके तहत एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक का प्रीमियम होने पर जीवन बीमा मैच्योरिटी राशि टैक्सेबल बन गई है। ये दिशानिर्देश यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसियों (ULIP) को छोड़कर सभी जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होंगे।
यह ध्यान रखना अहम है कि 1 फरवरी, 2022 से यूलिप से प्राप्त आय तब टैक्सेबल होगी, यदि भुगतान किया गया प्रीमियम एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक हो।
प्रीमियम 5 लाख रु से अधिक हो तो क्या होगा
यदि पॉलिसी अवधि के सभी वर्षों में भुगतान किया गया प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक है तो जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त इनकम टैक्सेबल होगी।
एक से अधिक पॉलिसी पर क्या नियम लगेगा
यदि आपने एक से अधिक पॉलिसी ली हैं और सभी पॉलिसियों का प्रीमियम उन सभी की अवधि के दौरान मिलाकर 5 लाख रुपये से अधिक है, तो जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्त इनकम टैक्सेबल होगी।
किन पॉलिसियों पर मिलेगी टैक्स छूट
नए सीबीडीटी दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद बेची गई जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए लागू होंगे। इसलिए, 31 मार्च, 2023 तक जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए, मैच्योरिटी इनकम टैक्स-फ्री रहेगी, चाहे पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान की गई प्रीमियम की राशि कितनी भी हो।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें
Kisan Vikas Patra: पैसे डबल कर देती है ये सरकारी योजना, जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई
EPS: देश में कहीं भी पाएं पेंशन के पैसे, सफल हुआ CPPS का परिक्षण, जानें इससे किसे होगा फायदा
FD Interest Rate: दो बैंकों ने बढ़ाई FD की ब्याज दरें, जानें 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की FD पर कहां कितन मिलेगा रिटर्न
Vidyalakshmi: बिना गारंटी मिलेगा 10 लाख तक का एजुकेशन लोन, किसे और कैसे मिलेगा लाभ, जानें सबकुछ
Indian Railway: रेलवे ने चलाई 7000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, अभी तक 1.2 करोड़ यात्री उठा चुके हैं फायदा
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited