Motor Insurance Claim Cover: डॉक्यूमेंट की कमी के चलते नहीं खारिज होगा क्लेम, सात दिन के भीतर करना होगा सेटलमेंट

Motor Insurance Claim Not Rejected: मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट से लेकर डेडलाइन के भीतर पेमेंट और कैंसिलेशन की पॉलिसी में बदलाव किया है। इरडा ने कहा है कि साधारण बीमा कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में क्लेम को अस्वीकार नहीं कर सकतीं। साथ ही क्लेम सेटलमेंट की डेडलाइन भी तय की गई है।

Motor Insurance Policy

Motor Insurance Policy

Motor Insurance Claim Not Rejected: मोटर इंश्योरेंस के ग्राहकों को राहत देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है। मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट से लेकर डेडलाइन के भीतर पेमेंट और कैंसिलेशन की पॉलिसी में बदलाव किया है। इरडा ने कहा है कि साधारण बीमा कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में क्लेम को अस्वीकार नहीं कर सकतीं। इस संबंध में जारी मास्टर सर्कुलर साधारण बीमा व्यवसाय में सुधारों का हिस्सा है। इससे आसान और ग्राहक केंद्रित बीमा सेटलमेंट के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।

डॉक्यूमेंट के अभाव में नहीं खारिज होगा Motor Insurance Claim Cover

IRDAI ने कहा है कि डॉक्यूमेंट की कमी के कारण कोई भी मोटर इंश्योरेंस क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता। प्रपोजल को अंडरराइटिंग करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर जरूरी हो, तो बीमाकर्ता अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है जो सीधे क्लेम सेटलमेंट से संबंधित हैं। जैसे कि क्लेम फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, आदि।

ऑटो क्लेम सेटलमेंट की डडेलाइन

IRDAI ने बीमा कंपनियों से सर्वे रिपोर्ट के 7 दिनों के भीतर क्लेम को सेटल करने को कहा है। जब पॉलिसी होल्डर क्लेम के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसे सेटलमेंट में लगने वाले समय के बारे में सूचित करना चाहिए। क्लेम की रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर जनरल इंश्योरेंस काउंसिल टेक बेस्ड समाधान के जरिए सर्वे करने वालों को अलॉट करना चाहिए।

पे ऐज यू ड्राइव ऑप्शन

IRDAI ने बीमा कंपनियों से मोटर बीमा पॉलिसी खरीदते समय ग्राहक को पहली पसंद के रूप में दो विकल्प देने को कहा है। ऐज यू ड्राइव बीमा कवर और कंप्रेंसिव कवर, डिप्रेसिएशन के लिए कवरेज। पहले मोटर बीमा ग्राहकों के लिए पे ऐज यू ड्राइव का विकल्प अनिवार्य नहीं था।

पॉलिसी कैंसिल करने के नियम

नियामक ने पॉलिसी कैंसिल करने के नियमों में भी अहम बदलाव किए हैं। IRDAI कहना है कि खुदरा ग्राहक बीमाकर्ता को सूचित करके किसी भी समय पॉलिसी रद्द कर सकते हैं, जबकि बीमाकर्ता केवल धोखाधड़ी साबित होने के आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है।

बीमा वेबसाइट और सीआईएस पर आईडीवी

आपकी कार या बाइक का इंश्योरेंस डिक्येलर वैल्यू (IDV) आमतौर पर प्रत्येक पॉलिसी अवधि की शुरुआत में तय किया जाता है। अब बीमाकर्ता को एक प्रोडक्ट मैनजमेंट कमेटी (PMC) का गठन करना चाहिए, जिसे आईडीवी और वैल्यू डिप्रेसिएशन के किसी भी संबंधित पैमाने को निर्धारित करने के लिए मानदंडों को मंजूरी देनी चाहिए। इसके अलावा, बीमाकर्ता को अपनी वेबसाइट पर यह बताना होगा कि वे किसी वाहन का आईडीवी कैसे तय करते हैं।

ग्राहक इंफॉर्मेशन शीट अनिवार्य

ग्राहकों को उनके अधिकारों और बीमा उत्पाद की शर्तों के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए, बीमाकर्ता ने सामान्य बीमाकर्ता से ऑटो बीमा और अन्य सामान्य बीमा पॉलिसियों के लिए एक इंफॉर्मेशन शीट देनी होगी। इसमें आसान भाषा में पॉलिसी की बुनियादी बातों को बताना होगा। इसमें कवरेज का दायरा, ऐड-ऑन, बीमित राशि का आधार, बीमित राशि जैसी डिटेल्स शामिल होंगी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

Rohit Ojha author

रोहित ओझा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉरस्पॉडेंट सितंबर 2023 से काम कर रहे हैं। यहां पर वो बिजेनस और यूटिलिटी की खबरों पर काम करते हैं। मी...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited