Motor Insurance Claim Cover: डॉक्यूमेंट की कमी के चलते नहीं खारिज होगा क्लेम, सात दिन के भीतर करना होगा सेटलमेंट

Motor Insurance Claim Not Rejected: मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट से लेकर डेडलाइन के भीतर पेमेंट और कैंसिलेशन की पॉलिसी में बदलाव किया है। इरडा ने कहा है कि साधारण बीमा कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में क्लेम को अस्वीकार नहीं कर सकतीं। साथ ही क्लेम सेटलमेंट की डेडलाइन भी तय की गई है।

Motor Insurance Policy

Motor Insurance Claim Not Rejected: मोटर इंश्योरेंस के ग्राहकों को राहत देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है। मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट से लेकर डेडलाइन के भीतर पेमेंट और कैंसिलेशन की पॉलिसी में बदलाव किया है। इरडा ने कहा है कि साधारण बीमा कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में क्लेम को अस्वीकार नहीं कर सकतीं। इस संबंध में जारी मास्टर सर्कुलर साधारण बीमा व्यवसाय में सुधारों का हिस्सा है। इससे आसान और ग्राहक केंद्रित बीमा सेटलमेंट के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।

डॉक्यूमेंट के अभाव में नहीं खारिज होगा Motor Insurance Claim Cover

IRDAI ने कहा है कि डॉक्यूमेंट की कमी के कारण कोई भी मोटर इंश्योरेंस क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता। प्रपोजल को अंडरराइटिंग करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर जरूरी हो, तो बीमाकर्ता अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है जो सीधे क्लेम सेटलमेंट से संबंधित हैं। जैसे कि क्लेम फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, आदि।

ऑटो क्लेम सेटलमेंट की डडेलाइन

IRDAI ने बीमा कंपनियों से सर्वे रिपोर्ट के 7 दिनों के भीतर क्लेम को सेटल करने को कहा है। जब पॉलिसी होल्डर क्लेम के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसे सेटलमेंट में लगने वाले समय के बारे में सूचित करना चाहिए। क्लेम की रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर जनरल इंश्योरेंस काउंसिल टेक बेस्ड समाधान के जरिए सर्वे करने वालों को अलॉट करना चाहिए।

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