PPF: कल से नए नियम हो जाएंगे लागू, इन बातों का रखना होगा खास ध्यान

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश की सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट योजनाओं में से एक है। 1 अक्टूबर 2024 से PPF के नियमों में जरूरी बदलाव लागू हो जायेंगे। अगर आपने भी PPF अकाउंट खुलवाया है या फिर PPF में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

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कल से नए नियम हो जाएंगे लागू, इन बातों का रखना होगा खास ध्यान

PPF: 1 अक्टूबर 2024 से पब्लिक प्रोविडेंट फंड संबंधित कुछ नियमों में बहुत ही जरूरी बदलाव किये जायेंगे। अगर आपने भी PPF के तहत खाता खुलवाया है या फिर इस योजना में इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सरकार द्वारा योजना के नियमों में किये जाने वाले बदलाव से नाबालिगों के साथ-साथ सामान्य और यहां तक कि NRIs के PPF अकाउंट पर भी प्रभाव पड़ेगा। PPF देश की जानी मानी इन्वेस्टमेंट योजनाओं में से एक है और यह लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। इन बदलावों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। नाबालिगों के लिए होने वाले बदलाव, एक से अधिक अकाउंट रखने वाले लोगों के लिए बदलाव और NRIs के लिए बदलाव।

नाबालिगों के लिए बदलाव

18 वर्ष के कम उम्र वाले लोगों के PPF अकाउंट में मौजूद पैसों पर प्राप्त होने वाले ब्याज में मुख्य बदलाव देखने को मिलेगा। जब तक PPF अकाउंट होल्डर की उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती तब तक उन्हें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर के आधार पर ही ब्याज दिया जएगा। फिलहाल सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर 4% सालाना की दर से ब्याज दिया जाता है जबकि PPF अकाउंट पर 7.1% सालान की ब्याज दर लागू होती है। इतना ही नहीं, अकाउंट की मैच्योरिटी की कैलकुलेशन भी 18 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद से की जाएगी।

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एक से अधिक अकाउंट

अगर PPF के तहत आपने एक से अधिक अकाउंट खुलवाए हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अब आपके सेकंड्री अकाउंट में मौजूद पैसों को प्राइमरी अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। प्राइमरी अकाउंट में मौजूद पैसों पर आपको 7.1% सालाना की दर से ब्याज मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब जब प्राइमरी अकाउंट में सालाना 1,50,000 रुपये से कम रकम जमा की गई हो। प्राइमरी अकाउंट को छोड़कर अन्य किसी अकाउंट पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

NRIs के लिए बदलाव

NRIs द्वारा खुलवाये गए PPF अकाउंट के ब्याज संबंधित नियमों में भी जरूरी बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर किसी NRI ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना 1968 के तहत अकाउंट खुलवाया है और फॉर्म H (फॉर्म H अकाउंट होल्डर के रिहायशी स्टेटस की जांच और पुष्टि करता है) जमा नहीं किया है, तो 1 अक्टूबर 2024 से उन्हें अकाउंट में जमा पैसों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

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Pawan Mishra author

पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की ह...और देखें

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