क्या एक आईडी पर अब मिलेगा एक ही सिम, दिसंबर से लागू होने जा रहा नया नियम
देश में कई ऐसे बिक्रेता हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही सिम बेच रहे थे। साथ ही वेरिफिकेशन भी सही से नहीं कर रहे थे। इस वजह से सिम से अवैध गतिविधियों की आशंका बढ़ गई थी। साथ ही कई फ्रॉड के मामले सामने भी आए थे। इसलिए केंद्र सरकार ने सिम खरीदने और बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
SIM Cards, SIM Card News Ruel, Telecom Department,
केंद्र सरकार ने सिम खरीदने और बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम एक दिसंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, इसे पहले एक अक्टूबर से ही लागू किया जाना था, जो नहीं हो सका। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि एक दिसंबर से सिम से जुड़े नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा। टेलीकॉम विभाग से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने नए नियमों को लागू करने के लिए समय मांगा था। इसलिए टेलीकॉम विभाग ने कंपनियों को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
खरीद पाएंगे लिमिटेड सिम
नए नियमों के लागू होने के बाद कोई भी एक आईडी पर लिमिटेड सिम ही खरीद पाएगा। नए नियमों के तहत सिम कार्ड बेचने वालों को रजिस्टर्ड करने और सिस्टम में शामिल होने के लिए KYC कराना होगा। नए नियम लागू होने के बाद ब्लक में सिम खरीदने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, बिक्रेता को बिना रजिस्ट्रेशन सिम बेचने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो उसपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी डीलर्स को 30 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
ऐसे बिक्रेताओं को कर दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट
दरअसल, देश में कई ऐसे बिक्रेता हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही सिम बेच रहे थे। साथ ही वेरिफिकेशन भी सही से नहीं कर रहे थे। इस वजह से सिम से अवैध गतिविधियों की आशंका बढ़ गई थी। साथ ही कई फ्रॉड के मामले सामने भी आए थे। सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए नियम बनाया है। सरकार ने कहा है कि अवैध गतिविधियों में शामिल सिम कार्ड बिक्रेताओं को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्हें तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में देश में करीब 10 लाख सिम बिक्रेता है।
नए नियम लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सिम कार्ड बिक्रेता और टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक लिखित समझौता होगा। फर्जी सिम और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
End Of Feed
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited