CM Portal Darpan 2.0: नोएडा में घर खरीदारों को राहत, मिलेगा ऑनलाइन कंप्लीशन सर्टिफिकेट
CM Portal Darpan 2.0: सीएम पोर्टल दर्पण 2.0 सॉफ्टवेयर रियल-टाइम अलर्ट जनरेट करने के अलावा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन प्रॉसेस को भी पूरा करेगा। सॉफ्टवेयर मैंटेनेंस शहर में हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए डेटा का इंटीग्रेशन सुनिश्चित करेगा।
सीएम पोर्टल दर्पण 2.0 के नये फीचर्स
- नोएडा अथॉरिटी की एक और पहल
- सीएम पोर्टल दर्पण होगा अपग्रेड
- शामिल होंगे नये फीचर्स
CM Portal Darpan 2.0: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर के मैंटेनेंस की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा यह इसकी इंट्रीग्रेटिंग सीएम पोर्टल दर्पण 2.0 (CM Portal Darpan 2.0) के साथ करने की भी योजना बना रहा है। इसके लिए 12.15 लाख रुपये खर्च किए जा सकते हैं। आगे जानिए सीएम पोर्टल दर्पण 2.0 के बाकी क्या फायदे होंगे।
रियल-टाइम अलर्ट का फीचर
यह सॉफ्टवेयर रियल-टाइम अलर्ट जनरेट करने के अलावा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन प्रॉसेस को भी पूरा करेगा। सॉफ्टवेयर मैंटेनेंस शहर में हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए डेटा का इंटीग्रेशन सुनिश्चित करेगा। इससे नोएडा में घर खरीदारों को राहत, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
नोएडा प्राधिकरण ने उन एजेंसियों की तकनीकी बोलियां इनवाइट की हैं जिन्होंने बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट जारी करने वाले इसी तरह के सरकारी पोर्टलों के मैंटेनेंस और ऑपरेशन का काम संभाला है।
वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम
वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) ने एक अहम फैसला लिया है। इसने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे लगभग 2,200 अपार्टमेंट खरीदारों को लाभ होने की संभावना है।
जीएनआईडीए ने उन लोगों की बकाया राशि का सेटलमेंट करने के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना पेश की है, जो भुगतान करने में चूक गए हैं। इस भुगतान में फ्लैट का प्रीमियम, अतिरिक्त मुआवजा शुल्क, रजिस्ट्री आदि शामिल हैं।
ये शुल्क हो जाएंगे माफ
ओटीएस योजना के अनुसार, प्राधिकरण फ्लैट खरीदारों को कुछ राहत देने के लिए दंडात्मक ब्याज, लेट चार्जेस आदि जैसे कई शुल्क माफ कर दिए जाएंगे। हालांकि, जीएनआईडीए ने अपने 4 सितंबर के आदेश में यह भी कहा कि यह योजना केवल 2007 से 2014 तक आवंटित फ्लैटों पर लागू होगी। यह योजना बिल्डर के बकाए पर लागू नहीं होगी।
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