Insurance: खरीदने जा रहे हैं हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस, पहले जान लीजिये कितना लगेगा GST

अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी GST लगाया जाएगा। GST लगाए जाने की घोषणा के बाद प्रीमियम में वृद्धि देखने को मिली है जिसके बाद हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। आइये आपको बताते हैं कि अगर आप नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा।

खरीदने जा रहे हैं हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस, पहले जान लीजिये कितना लगेगा GST

Insurance: अपने साथ-साथ परिवार का भविष्य भी वित्तीय रूप से सुरक्षित करना हो तो इंश्योरेंस जरूर खरीदना चाहिए। साथ ही इलाज के बढ़ते खर्च की टेंशन से मुक्ति पानी हो तो हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदना चाहिए। क्या आप भी नई हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं? ऐसे में यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वितीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं और इसीलिए इन दोनों ही इंश्योरेंस पर GST (वस्तु एवं सेवा) भी लगाया जाता है। आइये आपको बताते हैं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कितना GST लगता है।

कितना लगता है GST?

मौजूदा नियमों के तहत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% की दर से टैक्स की कटौती की जाती है। GST लागू किये जाने से पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 15% की दर से टैक्स की कटौती की जाती थी। अब आपको नई हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर 3% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। टैक्स में बढ़ोत्तरी का सीधा असर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर पड़ा है और इनकी कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

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