New EPF Rule: इलाज के लिए अब PF खाते से निकाल सकेंगे एक लाख रुपये, एक दिन में आएगा पैसा, जानें- कैसे करना होगा आवेदन
New EPF rule: EPFO ने जारी एक सर्कुलर में कहा कि सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। EPFO सदस्य अब अपने या फिर अपने आश्रितों के इलाज के लिए पीएफ खाते से एक लाख रुपये निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है नियम और प्रोसेस।
New EPF Rule
New EPF rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। EPFO सदस्य अब अपने या फिर अपने आश्रितों के इलाज के लिए पीएफ खाते से एक लाख रुपये निकाल सकते हैं। EPFO ने ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग के लिए पैराग्राफ 68J क्लेम की योग्यता की सीमा को बढ़ा दिया है। EPFO ने 16 अप्रैल, 2024 को जारी एक सर्कुलर में कहा कि सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। इसे 10 अप्रैल, 2024 को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में भी लागू किया गया था।
जानलेवा बीमारियों के लिए एडवांस की सुविधा
ईपीएफ ग्राहक अपने और अपने आश्रितों के मेडिकल खर्चों के लिए ईपीएफ योजना के पैराग्राफ 68-J के तहत एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ के अनुसार,सदस्य या उसपर आश्रित जब एक महीने या उससे अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती हों, अस्पताल में बड़ी सर्जरी से गुजरना हो या टीबी, कुष्ठ रोग, पैरालिसिस, कैंसर, मानसिक बीमारी, या दिल की बीमारी हो, तो एडवांस के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इसके लिए कर्मचारी या फिर उसके मरीज को सरकारी हॉस्पिटल या फिर सरकार द्वारा संबंद्ध किसी अस्पताल में एडमिट होना जरूरी है। अगर, आपने मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जांच होने के बाद ही आप क्लेम ले सकेंगे।
कितने दिनों में आ जाएगा पैसा
ध्यान दें कि अपैराग्राफ 68-J के तहत एडवांस क्लेम करने के लिए किसी सदस्य को अब कोई प्रोफार्मा, मेडिकल प्रमाणपत्र, या किसी अन्य प्रकार के प्रमाणपत्र या दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप एडवांस के लिए आवेदन वर्किंग डे में कर रहे है, तो अगले ही दिन पैसा आपके खाते में आ जाएंगे। आप चाहें, तो पैसे हॉस्पिटल के अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर करा सकते हैं। हॉस्पिटल से मरीज की छुट्टी होने के 45 दिनों के भीतर ही आपको इलाज के खर्च की रसीद जमा करनी होगी।
एडवांस क्लेम के लिए कैसे करें आवेदन
- एडवांस के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
- यहां लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पर जाएं और क्लेम फॉर्म 31, 19, 10 सी और 10 डी भरें।
- इसके बाद अपने अकाउंट के आखिरी चार नंबरों को भरें और फिर वेरिफाई करें।
- इसके बाद 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करें।
- पीएफ का एडवांस फॉर्म 31 भरना होगा।
- इसके बाद अकाउंट भर दें और अपने चेक या बैंक पासबुक की फोटो कॉपी अपलोड करें।
- अब आपको एड्रेस दर्ज करना होगा। फिर 'गेट आधार ओटीपी' पर क्लिक करें और ओटीपी मिलने पर उसे फॉर्म में दर्ज करें।
- इसके बाद क्लेम के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
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