NPS withdrawals Rule: रिटायरमेंट से पहले NPS से निकालना चाहते हैं पैसा, जान लीजिए नए नियम

NPS withdrawals Rule: NPS एक लॉन्ग टर्म का निवेश प्लान है। इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में हुई थी। NPS में 1,000 रुपये महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, इसे आप 70 साल की उम्र तक चला सकते हैं। एनपीएस में निवेश करने वालों को टैक्स डिडक्शन का भी लाभ मिलता है।

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NPS withdrawals Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम के आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव हुआ है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने बदलाव किए हैं। एक फरवरी से नए नियम लागू हो जाएंगे। नए नियमों के अनुसार, खाताधारक को कुल जमा राशि के 25 फीसदी से अधिक हिस्से के निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें अकाउंट होल्डर्स और नियोक्ता दोनों की कंट्रीब्यूशन की राशि शामिल है।

किस स्थिति में मिलेगी NPS से पैसे निकाले की अनुमति

  • बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए एनपीएस खाते से पैसे की निकासी की जा सकती है।
  • घर खरीदने के लिए एनपीएस खाते से शर्तों को पूरा करते हुए पैसे की निकासी की जा सकती है।
  • मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एनपीएस सब्सक्राइबर्स को खाते से विड्रॉल कर सकते हैं।
  • नपीएस खाताधारक की विकलांगता या अक्षमता के कारण अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए भी पैसे की निकासी कर सकते हैं।
  • कौशल विकास के खर्च को पूरा करने के लिए एनपीएस खाते से विड्रॉल की परमिशन मिलती है।
  • स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए भी एनपीएस से पैसे की निकासी की सुविधा मिलती है।
क्या है शर्त

NPS खाते से 25 फीसदी की राशि की निकासी के लिए आपका अकाउंट तीन साल पुराना होना चाहिए।

आंशिक निकासी की सीमा नियोक्ता के योगदान और योगदान पर रिटर्न को छोड़कर व्यक्तिगत खाते में योगदान के 25 फीसदी पर सीमित है।

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