NPS Vatsalya: वित्त मंत्री ने नाबालिगों को दिया तोहफा, जानें NPS वात्सल्य योजना के नियम

आज वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। साथ ही नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तोहफा भी दिया गया है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि योजना में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और आखिर यह योजना काम कैसे करेगी? यहां हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।

वित्त मंत्री ने नाबालिगों को दिया तोहफा, जानें NPS वात्सल्य योजना के नियम

NPS Vatsalya: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। NPS वात्सल्य योजना के साथ ही वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की है। साथ ही योजना में इन्वेस्ट करने वाले नाबालिगों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड भी वितरित किये गए हैं। माता-पिता सालाना 1000 रुपये जमा करके भी इस योजना में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं।

NPS वात्सल्य योजना के फायदे
NPS वात्सल्य योजना, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा मैनेज की जायेगी। 18 साल से कम उम्र वाला देश का कोई भी नाबालिग इस योजना में इन्वेस्ट कर सकता है। इस योजना के तहत नाबालिग के नाम पर अकाउंट खोला जाएगा और यह अकाउंट गार्डियन द्वारा मैनेज किया जाएगा। इस योजना के तहत खुलवाये गए अकाउंट का लाभ पूर्ण रूप से नाबालिगों को ही मिलेगा। इस योजना में अधिकतम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है। नाबालिग की उम्र 18 साल हो जाने के बाद KYC करवाया जाएगा और इसके बाद अकाउंट को सामान्य NPS अकाउंट में बदल दिया जाएगा।
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