PNB में है लॉकर तो करना होगा ये काम, वरना नहीं कर पाएंगे यूज, बैंक ने बदला नियम

PNB Revised Locker Agreement: आरबीआई के नियमों के मुताबिक यदि लॉकर एग्रीमेंट साइन न किया जाए (तय समय में) तो बैंक उसे फ्रीज कर सकता है। बता दें कि इससे पहले एसबीआई ने लॉकर एग्रीमेंट में बदलाव किए थे।

पीएनबी ने शुरू किया नया लॉकर एग्रीमेंट

मुख्य बातें
  • पीएनबी ने नया लॉकर एग्रीमेंट पेश किया
  • साइन न करने पर लॉकर एक्सेस नहीं कर पाएंगे
  • 1250 रु से 10000 रु तक है लॉकर का चार्ज

PNB Revised Locker Agreement: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए एक संशोधित/सप्लीमेंट्री लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि लॉकर होल्डिंग यूनिट (जिस शाखा में उनका लॉकर है) से संपर्क करें और नए लॉकर एग्रीमेंट को पूरा करें। नए एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प पेपर के अलावा किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि स्टांप ड्यूटी ग्राहक को वहन करनी होगी। एग्रीमेंट के लिए लागू शुल्क स्टेट स्टाम्प एक्ट के अनुसार लगाए जाएंगे। लॉकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्राहकों को ब्रांच जाना होगा।

कुल तरह के बैंक लॉकर

पीएनबी 13 अलग-अलग साइज के लॉकर ऑफर करता है। इसलिए, इन सभी लॉकरों को अलग-अलग साइज के अनुसार पांच कैटेगरियों में कैटेग्राइज किया जा रहा है।

अगर नया एग्रीमेंट न किया तो फ्री हो जाएगा लॉकर

आरबीआई के नियमों के मुताबिक यदि लॉकर एग्रीमेंट साइन न किया जाए (तय समय में) तो बैंक उसे फ्रीज कर सकता है। बता दें कि इससे पहले एसबीआई ने लॉकर एग्रीमेंट में बदलाव किए थे।

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