इस सरकारी स्कीम में करें निवेश, बन जाएंगे करोड़पति, मिल रहा इतना ब्याज
PPP Interest Rate: यह सेविंग स्कीम लॉन्ग टर्म निवेश (Long Term Investment) के लिए काफी पॉपुलर है। मौजूदा समम में इस स्कीम में निवेश की राशि पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। आप किसी भी बैंक या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं।

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नौकरीपेश लोग अपनी सर्विस के दौरान ही अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करने लगते हैं। इसके लिए वो अलग-अलग बचत स्कीम में पैसा लगाते हैं। इनमें से एक स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)। यह सेविंग स्कीम लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी पॉपुलर है। मौजूदा समम में इस स्कीम में निवेश की राशि पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। सरकार हर तिमाही में इस स्कीम की ब्याज दर की समीक्षा करती है। अगर आप इन दिनों सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न वाली स्कीम निवेश के लिए तलाश रहे हैं, तो PPF को ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं।
500 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत
आप किसी भी बैंक या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ खाते में साल में कम से कम 500 रुपये जमा करना आवश्यक है। एक वित्त वर्ष में कोई भी पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकता है। ये स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। पीपीएफ में निवेश कर आप अपने भविष्य के लिए मोटी बचत कर सकते हैं। PPF स्कीम की अवधि को पांच-पांच साल के लिए दो बार बढ़ाया जा सकता है।
बन सकते हैं करोड़पति
अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ खाते को दो बार बढ़ाता है, तो उसकी निवेश की अवधि 25 साल पहुंच जाएगी। इस तरह वो 25 साल में करोड़पति बन जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे कितना निवेश करना होगा इसे समझ लेते हैं। 25 साल में करोड़पति बनने के लिए हर साल पीपीएफ में 1.50 लाख रुपये निवेश करने होंगे। अगर महीने के हिसाब से देखें तो 8333.3 रुपये बैठता है। अगर 25 साल तक कोई भी व्यक्ति 8333.3 रुपये प्रति महीने निवेश करता है, तो मैच्योरिटी के बाद उसके पीपीएफ अकाउंट में 1,03,08,015 रुपये की रकम होगी।
टैक्स डिडक्शन का लाभ
पीपीएफ कैलकुलेटर के अनुसार, 25 साल में निवेश की रकम 37,50,000 रुपये होगी। इसके बाद इस जमा रकम पर 7.10 फीसदी का सालाना ब्याज के कैलकुलेशन के आधार पर अर्जित ब्याज 65,58,015 रुपये होगा। इस तरह 24 साल में कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में निवेश कर करोड़पति बन सकता है। PPF में आप 1.5 लाख रुपये तक की वार्षिक जमा राशि पर धारा 80C के तहत इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
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