क्या आप भी चलाते हैं अपनी मां के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट, लग सकता है लाखों रुपये का फाइन

हाल ही में एक काफी दिलचस्प मामला सामने आया है। इस मामले में एक बेटे ने अपनी मां के ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल किया। जिसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मां-बेटे पर 77 लाख रुपयों का जुर्माना लगा दिया है। अगर आप भी अपनी मां के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आप पर भी लाखों रुपये का जुर्माना लग सकता है।

SEBI Imposes Penalty For Front-Running

SEBI ने लगाई मां-बेटे पर पेनल्टी, किसी और के नाम पर की ट्रेडिंग तो भुगतना होगा ये अंजाम

SEBI Imposes Penalty For Front-Running: कुछ लोग अपनी मां के नाम का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और फिर उस अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा करने वालों को सावधान रहना चाहिए वरना उनपर लाखों रुपये का जुर्माना लग सकता है। हालिया मामला हिमाचल प्रदेश से है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी मां के ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग की। जब यह बात भारतीय मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के सामने आई तो SEBI ने मां और बेटे पर 77 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही अब अगले 3 सालों तक मां और बेटा ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे। आइये आपको बताते हैं पूरा मामला।

क्या है फ्रंट-रनिंग?जब भी कोई व्यक्ति गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके किसी बड़े ऑर्डर से पहले मुनाफा कमाने के लिए बड़ी संख्या में शेयर खरीदता है तो इसे फ्रंट-रनिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

कंपनियों या लोगों को: विभिन्न कंपनियों या फिर लोगों को पूरी छूट है कि किसी स्टॉक को लेकर वह अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उनकी पोजीशन से संबंधित जानकारी सिर्फ सुझाव देने या फिर चर्चा के समय पर ही सामने आनी चाहिए।

कानूनी और गैर-कानूनी: किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन को होल्ड करना गैर कानूनी नहीं होता है, लेकिन अपने फायदे के लिए गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करना गैर कानूनी माना जाता है।

यह भी पढ़ें: बैलेंस होने पर भी नहीं चलेगा Fastag, घर बैठे फौरन पूरा कर लें KYC

क्या कहते हैं नियम? फ्रंट-रनिंग के लिए SEBI सख्त से सख्त कार्यवाही करता है। SEBI मोनेटरी फाइन लगा सकता है, आपका ट्रेडिंग लाइसेंस रद्द कर सकता है और यहां तक की आप पर कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। हालांकि किसी और के नाम पर ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करना फ्रंट-रनिंग के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन फिर भी SEBI इसे कानूनी रूप से जुर्म मानता है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकता है। आप चाहें तो अपनी मां के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस अकाउंट से आप जो बैंक खाता लिंक करें, वह आपकी मां के नाम पर ही हो और आपके या किसी और के नाम पर न हो।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

Pawan Mishra author

पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की ह...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited