सेबी ने सितंबर में स्कोर्स के जरिए निपटाईं 3,700 से अधिक शिकायतें, आगे का ये है प्लान

निवेशक स्कोर्स मंच के माध्यम से कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार ढांचागत संस्थानों के खिलाफ पूंजी बाजार से संबंधित शिकायतें सेबी में कर सकते हैं। सेबी ने कहा कि उसे शिकायतों की 219 समीक्षाएं मिलीं। एक शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निपटान के 15 दिनो के भीतर समीक्षा का अनुरोध कर सकता है।

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली ‘स्कोर्स’ के माध्यम से सितंबर माह में कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ 3,705 शिकायतों का निपटान किया है। बाजार नियामक की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इसके अनुसार, सितंबर अंत तक स्कोर्स मंच पर लगभग 17 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय से लंबित थीं। इनमें प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड और जेएम फाइनेंशिय लिमिटेड समेत 12 कंपनियां शामिल हैं।

4,707 शिकायतें लंबित थीं

निवेशक स्कोर्स मंच के माध्यम से कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार ढांचागत संस्थानों के खिलाफ पूंजी बाजार से संबंधित शिकायतें सेबी में कर सकते हैं। सेबी द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर की शुरुआत में 4,707 शिकायतें लंबित थीं और 4,276 नई शिकायतें मिलीं। सेबी ने कहा कि सितंबर अंत तक उसके पास 5,259 शिकायतें लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई की जानी है। इनके अलावा 19 शिकायतें ऐसी हैं, जिन पर नियामकीय कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

कार्रवाई के लिए की जा सकती है समीक्षा

सेबी ने कहा कि उसे शिकायतों की 219 समीक्षाएं मिलीं। एक शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निपटान के 15 दिनो के भीतर समीक्षा का अनुरोध कर सकता है। 1630 शिकायतें सितंबर अवधि के दौरान निपटाई गईं। इन शिकायतों की आगे की कार्रवाई के लिए अगले महीने के दौरान भी समीक्षा की जा सकती है। सितंबर तक 17 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं। ये शिकायतें म्यूचुअल फंड, निवेश सलाहकार, अनुसंधान विश्लेषक, उद्यम पूंजी कोष, स्टॉक ब्रोकर और प्री-लिस्टिंग/ऑफर दस्तावेज़ (शेयर) से संबंधित थीं।

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