Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना के जरिये सुरक्षित करें अपनी बेटी का भविष्य, जानिए SSY के बारे में सब कुछ

Sukanya Samriddhi Yojana: हर कोई अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। मां-बाप खासकर बेटियों की भविष्य को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं। सरकारी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए सबसे बेहतरीन स्कीम है। आइए जानते हैं SSY बारे में सब कुछ।

Sukanya Samriddhi Yojana में निवेश क्यों जरूरी (तस्वीर-Canva)

Sukanya Samriddhi Yojana: मां-बाप के तौर पर आप अपने बच्चों को हर चीज में सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। इनमें अच्छी शिक्षा भी है। इन दिनों यह काफी महंगी होती जा रही है। बच्चों के पालन-पोषण के लिए, जब तक वे अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते तब तक उनके लिए पहले से प्लानिंग बनाने और रणनीतिक निवेश की जरुरत होती है। लड़कियों के मां-बाप को अपनी बेटी की शिक्षा के लिए सरकार बचत करने को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए भारत सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरुआत की। इस स्कीम का उद्देश्य माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा या विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण फंड बनाने में मदद करना है। इसमें टैक्स लाभ, गारंटीड रिटर्न और सॉवरेन गारंटी प्रदान करने वाली SSY सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है। इस स्कीम के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें और जानें कि क्या यह आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए उपयुक्त हो सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) क्या है?

2015 में भारत सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई, सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है जिसे लड़कियों के माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए एक फंड जमा करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना में निवेश करने के लिए माता-पिता या संरक्षक अपनी बेटी/आश्रित के नाम से इस स्कीम की पेशकश करने वाले बैंक या डाकघर में खाता खोल सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की बुनियादी विशेषताएं

10 वर्ष या उससे कम आयु की बालिका के मां-बाप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में न्यूनतम और अधिकतम वार्षिक जमा राशि क्रमशः 250 रुपये और 1.5 लाख रुपये है। खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक खाते में जमा किया जा सकता है। हालांकि खाते में 21 वर्ष की लॉक-इन अवधि है, जिसका अर्थ है कि जमा राशि 21 वर्ष के बाद मैच्योर होती है। अगर SSY खाताधारक (बालिका) 21 वर्ष की मैच्योरिटी अवधि समाप्त होने से पहले शादी कर लेती है, तो खाता बंद कर दिया जाएगा और उसकी शादी के बाद उसका संचालन नहीं किया जाएगा।

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