LTCG Tax: घर बेचने पर कैसे लगेगा जीरो कैपिटल गेन टैक्स, समझ लीजिए कैलकुलेशन

Long Term Capital Gain Tax Calculation: घर एक कैपिटल एसेट है, इसलिए अगर जब मालिक इसे बेचता है, तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। बजट 2024 में घर के मालिकों के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके कैलकुलेशन को समझ लेते हैं।

Long Term Capital Gain Tax Calculation

Long Term Capital Gain Tax Calculation: घर का मालिक होना कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। इसे बेचकर लोग बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। घर एक कैपिटल एसेट है, इसलिए अगर जब मालिक इसे बेचता है, तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। बजट 2024 में घर के मालिकों के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि एक घर के मालिक को जिसने अपने घर की बिक्री से मुनाफा कमाया है, उसे अब टोटल मुनाफे पर टैक्स देना होगा। पहले महंगाई दर समायोजित बेनिफिट पर टैक्स देना होता था।

इंडेक्सेशन बेनिफिट पहले घर के मालिकों को मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्ति की लागत बढ़ाने की अनुमति देते थे। जिससे नेट प्रॉफिट कम हो जाता था और घर के मालिक को बिक्री के समय कम टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि, अब यह बेनिफिट उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी एक तरीका है, जिसके जरिए आप प्रॉपर्टी बेचते समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं।

टैक्स कब लागू होता है

इकॉनोमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि टैक्स तभी लागू होता है जब बेनिफिट को घर में फिर से निवेश नहीं किया जाता है। यदि आप एक घर बेचते हैं और केवल लाभ का उपयोग करके एक घर खरीदते हैं, तो कोई टैक्स नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्व सचिव धारा 54 के प्रावधानों का हवाला दे रहे हैं।

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