गलती से भेज दिया किसी और को पैसा, क्या UPI रिवर्सिंग के जरिए मिल सकता है वापस?
कभी-कभी ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम पेमेंट करते वक्त गलती से किसी और को पैसा भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? आप ऐसी स्थिति में फंसे, तो UPI रिवर्सिंग के जरिए अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
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पिछले कुछ साल से देश में UPI पेमेंट का चलन बढ़ा है। लोगों के लिए पैसे ट्रांसफर करना पहले से बहुत आसान हो गया है। सब्जी की दुकान से लेकर मॉल तक में UPI के जरिए जमकर पेमेंट हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म फोनपे, पेटीएम और गूगल पे का लोग जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने पेमेंट की प्रक्रिया आसान बना दिया है। लेकिन कभी-कभी ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम पेमेंट करते वक्त गलती से किसी और को पैसा भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा?
तुरंत लेना होगा एक्शन
अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे, तो UPI रिवर्सिंग के जरिए अपना पैसा वापस पा सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं है। इस प्रोसेस में बैंक और UPI की पॉलिसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। साथ ही आपको पैसे वापस पाने के लिए UPI रिवर्सिंग के जरिए तुरंत एक्शन लेना होगा। ध्यान रहे कि आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी, तारीख और ट्रांसफर की गई रकम की पूरी डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही आपको अधिक जानकारी के लिए UPI सर्विस प्रोवाइडर के नियमों को भी जान लेना चाहिए।
कर सकते हैं अपील
हालांकि, UPI ट्रांजेक्शन को अंतिम माना जाता है। हालांकि, आप गलत ट्रांसफर हुए पैसे की स्थिति में ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने के लिए अपील कर सकते हैं। आप गलती से भेजे गए पैसे, अनऑथराइज्ड पेमेंट, फर्जी ट्रांजेक्शन, अस्वीकार पेमेंट और टेक्निकल फॉल्ट जैसी स्थितियों में UPI रिवर्सिंग के लिए अपील कर सकते हैं। हालांकि, इस बात की गांरटी नहीं है कि आपका ट्रांजेक्शन रिर्वस हो जाएगा। इसलिए पेमेंट करते वक्त खास ध्यान रखना जरूरी है।
ऐसी स्थिति में नहीं संभव है पैसे की वापसी
कुछ स्थिति में UPI पेमेंट को रिर्वस नहीं किया जा सकता। अगर आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो गई है, तो उसे रिवर्स करना संभव नहीं है। इसके बावजूद आप पेमेंट को रिवर्स करना चाहते हैं, तो अपने UPI सर्विस प्रोवाइडर से बात कर लेनी चाहिए। अगर UPI सर्विस प्रोवाइडर या बैंक आपकी शिकायत नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आपको NPCI के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
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