SSY: 21 साल में आपकी बेटी को मिलेंगे 69 लाख, इस सरकारी इस स्कीम में इतने रुपये करें निवेश

Sukanya Samriddhi Yojana: अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश शुरू कर देता है, तो वो 15 साल तक पैसा जमा कर सकेगा। केंद्र सरकार इस स्कीम में निवेश की राशि पर 8.2 फीसदी की दर से ब्याज ऑफर कर रही है।

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Sukanya Samriddhi Yojana: 'बेटी बचाओ, बेटीओ पढ़ाओ' अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की थी। इस स्कीम का लक्ष्य बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए फंड जमा करना है। बेटी के माता-पिता इस स्कीम में निवेश कर अपनी बेटी के लिए मोटा फंड जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश कर माता-पिता इनकम टैक्स की धार 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए इस स्कीम में निवेश की राशि पर 8.2 फीसदी की दर से ब्याज ऑफर कर रही है।

हर महीने इतना करें निवेश

अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति अपनी बेटी के जन्म के बाद सुकन्या समृद्धि योजना में प्रति माह 12,500 या प्रति वर्ष 1.50 लाख का निवेश करना शुरू करता है, तो वह बेटी की उम्र 21 साल होने तक लगभग 69 लाख रुपये जमा कर लेगा। इसके अतिरिक्त, निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

निकासी के नियम

अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश शुरू कर देता है, तो वो 15 साल तक पैसा जमा कर सकेगा। इस स्कीम में तब तक पैसा जमा किया जा सकता है, जब तक की बेटी उम्र 14 साल नहीं हो जाती। लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद इस स्कीम के खाते से मैच्योरिटी राशि का 50 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है। बाकी की राशि 21 साल की उम्र पर मिलती है।

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