अगर बदली है नौकरी तो तुरंत कर लीजिए PF से जुड़ा ये काम, वरना हो सकता है नुकसान
EPF प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों के लिए सेविंग का एक जरिया होता है। इसमें जमा राशि पर 8.15 फीसदी की ब्याज दर तय की गई है। इस बात का ध्यान रखें कि EPF खाते से जुड़ा काम ऑनलाइन आप तभी कर पाएंगे, जब आपका UAN एक्टिवेट हो और खाते से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो।
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प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग समय-समय पर अपनी नौकरी बदलते रहते हैं। नौकरी बदलने के साथ ही बदलता है दफ्तर और जो बदलता है वो है EPF अकाउंट। नई कंपनी में कर्मचारी का नया EPF अकाउंट ओपन होता है। हालांकि, UAN नंबर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। अब नौकरी बदलने के बाद कर्मचारियों को जो जरूरी काम करना होता है, वो है EPF अकाउंट को मर्ज करना। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।
मर्ज नहीं करने के नुकसान
EPF अकाउंट मर्ज नहीं करने का एक बड़ा नुकसान यह है नया खाता खुलने की वजह से पुराने खाते में जमा पैसा नहीं दिखता है। साथ ही टैक्स सेविंग के नजरिए से भी इन्हें मर्ज कराना जरूरी है। जब भी आप EPF खाते से पैसे की निकासी करते हैं, तो पांच साल की सीमा देखी जाती है।
पांच साल के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद जमा राशि की निकासी पर टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा EPF अकाउंट को मर्ज नहीं करने पर हर की अवधि अलग-अलग कैलकुलेट होगी। ऐसे जब आप खाते से पैसा निकालेंगे, तो अलग-अलग कंपनी के ड्यूरेशन के हिसाब से आपको टीडीएस देना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि EPF खाते से जुड़ा काम ऑनलाइन आप तभी कर पाएंगे, जब आपका UAN एक्टिवेट हो और खाते से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो।
EPFO की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से अपने EPF खाते को मर्ज कर सकते हैं।
- सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- 'सर्विसेज' का विकल्प चुनें।
- 'One Employee-One EPF Account' पर क्लिक करें।
- टैब पर एक नया फॉर्म दिखाई देगा।
- पीएफ खाताधारक का फोन नंबर, यूएएन नंबर और मौजूदा मेंबर आईडी दर्ज करें।
- इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- पोर्टल में ओटीपी दर्ज करें, अब आप अपना पुराना पीएफ खाता देख पाएंगे।
- पीएफ खाता संख्या भरें और डिक्लेरेशन स्वीकार करें।
- फिर सबमिट पर क्लिक करें
- वेरिफिकेशन हो जाने के कुछ दिनों बाद आपका अकाउंट मर्ज हो जाएगा।
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