जल्दी करें ये है आखिरी महीना, ये तरीके बचा सकते हैं आपका इनकम टैक्स
मार्च 2024 की शुरुआत हो चुकी है और बस कुछ ही दिनों के बाद नए वित्त वर्ष की शुरुआत भी हो जायेगी। ये समय अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्स को कैलकुलेट करने, टैक्स में बचत करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट में अंतिम रूप से बदलाव करने और इनकम टैक्स से संबंधित डाक्यूमेंट्स को फाइल करने का है। क्या आप अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि अपनी कमाई पर टैक्स कैसे बचाया जाए? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है।
टैक्स बचाने के लिए ढूंढ रहे हैं ऑप्शन, ये हो सकते हैं आपके विकल्प
Tax Saving Investment Options: मार्च 2024 की शुरुआत हो चुकी है और बस कुछ ही दिनों के बाद नए वित्त-वर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी। ज्यादातर लोग अपनी कमाई पर होने वाली टैक्स कटौती की कैलकुलेशन, टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और योजनाओं में इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर रहे होंगे। क्या आप भी अपनी कमाई पर होने वाली टैक्स कटौती की कैलकुलेशन के बाद इस विचार-विमर्श में पड़ गए हैं कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? हम आपके लिए लेकर आये हैं टैक्स सेविंग के ऐसे तरीके जो टैक्स तो बचायेंगे ही, साथ ही आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट विकल्प भी साबित होंगे।
5 बेस्ट टैक्स सेविंग विकल्पअगर आप टैक्स बचाने के साथ-साथ अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो ये 5 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं:
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS): अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए एक ऐसे तरीके की तलाश कर रहे हैं जो टैक्स बचाकर लॉन्ग-टर्म में आपके काम आ सके तो आप राष्ट्रीय पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है।
ULIP: साथ ही अगर आप किसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो यह न सिर्फ आपके भविष्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत यहां भी आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं।
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राष्ट्रीय सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): अगर आप राष्ट्रीय सेविंग्स सर्टिफिकेट में सेव करते हैं तो इससे आप बेहतर रिटर्न्स तो प्राप्त कर ही सकते हैं। साथ ही आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट भी मिलती है।
प्रोविडेंट फंड: प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ इंसाफ तो कर ही सकते हैं। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत मिलने वाली छूट से आपकी कमाई के साथ भी इंसाफ होता है।
5 साल की FD योजना: देश में कई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर इस वक्त आकर्षक ब्याज प्रदान कर रहे हैं। आप 5 साल की FD में इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग कर सकते हैं।
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पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की ह...और देखें
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