Mutual Funds SIP: बजट 2024 के बाद अब आपकी SIP पर ऐसे और इतना लगेगा टैक्स, इन्वेस्टमेंट से पहले जान लीजिये

SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना धीरे-धीरे लोगों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया और इस दौरान की गई सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक थी शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल पर लगने वाले टैक्स में बढ़ोत्तरी। आइये जानते हैं इस घोषणा से आपके द्वारा की जाने वाली SIP इन्वेस्टमेंट पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा।

बजट 2024 के बाद अब आपकी SIP पर ऐसे और इतना लगेगा टैक्स, इन्वेस्टमेंट से पहले जान लीजिये

Mutual Funds SIP: हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया है। बजट में की गई महत्त्वपूर्ण घोषणाओं में से एक LTCG (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) और STCG (शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन) टैक्स में की गई बढ़ोत्तरी भी है। पिछले कुछ समय के दौरान SIP में माध्यम से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लोगों का फेवरेट बन गया है और अभी भी बहुत से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लेकिन बजट 2024 में की गई घोषणाओं के बाद अब आपको अपनी SIP पर अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा। आइये जानते हैं कि अब आपकी SIP पर कितना अतिरिक्त टैक्स आपको देना होगा।

कितनी SIP पर कितना टैक्स?
बजट 2024 में की गई घोषणा के बाद अब अगर आप 5 साल के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह की SIP करवाते हैं तो अब आपको 94,095 रुपये का टैक्स देना होगा जबकि अभी आपको लगभग 77,456 रुपये का टैक्स देना पड़ता है। बजट में इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लगने वाले STCG को 15% से बढाकर 20% कर दिया गया था। दूसरी तरफ इक्विटी फंड्स पर लगने वाला LTCG 10% से बढाकर 12.5 % कर दिया गया है।
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