2000 रुपये के नोट को बदलने की आज आखिरी तारीख, कल से कहां बदल पाएंगे गुलाबी नोट?
मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद शक्तिकांत दास ने कहा कि 19 मई 2023 तक चलन में 2000 रुपये के 3.56 लाख रुपये के नोट थे। इनमें से अभी 12,000 करोड़ रुपये वापस नहीं आए हैं। एक बार में आप 20 हजार रुपये के मूल्य के 2000 रुपये नोट को बदल सकते हैं।
2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की आज आखिरी तारीख है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को बदलने की तारीख को 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया था। अगर अभी भी आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं, तो इसे जल्द से जल्द अन्य मूल्य के नोटों से बदल लीजिए या फिर इन्हें अपने खाते में जमा कर दीजिए। हालांकि, अगर आप डेडलाइन पर 2000 रुपये के नोट को नहीं बदल पाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 2000 रुपये के नोट रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में बदल सकते हैं।
कितने नोट वापस आए
एक बार में आप 20 हजार रुपये के मूल्य के 2000 रुपये नोट को बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने पहले 2000 रुपये के नोटों को बदलने और जमा करने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी। फिर इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते दिन बताया था कि वापस लिए गए 2000 रुपये के नोटों में से 87 फीसदी नोट वापस बैंकों में जमा के रूप में आ चुके हैं। बाकी के नोटों को काउंटर पर अन्य मूल्य के नोटों से बदला गया है।
कितने नोट वापस नहीं आए?
मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद शक्तिकांत दास ने कहा कि 19 मई 2023 तक चलन में 2000 रुपये के 3.56 लाख रुपये के नोट थे। इनमें से अभी 12,000 करोड़ रुपये वापस नहीं आए हैं। साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नए नोट रिजर्व बैंक ने जारी किया था। सरकार ने 2016 में चलन में मौजूद 5,00 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था. इसके बाद 2000 रुपये के गुलाबी नोट सर्कुलेशन में आए थे। रिजर्व बैंक ने काफी पहले ही 2000 रुपये के नए नोट छापने बंद कर दिए थे।
RBI ने बीते 19 मई को ये 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। इसके बाद 23 मई से ही नोटों के बदलने की शुरुआत हो गई थी। रिजर्न बैंक ने इस बड़े नोट को क्लीन नोट पॉलिसी (Clean Note Policy) के तहत बंद करने का फैसला किया था।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited