Toll Rate: सरकार का बड़ा ऐलान, अब नेशनल हाइवे पर बिना टोल दिए कर सकेंगे 20 किलोमीटर तक सफर
Toll Collection Rules: नए नियम के लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालकों के टोल भुगतान के तरीके को बदल जाएंगे। अपडेटेड सिस्टम यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के जरिए बिना किसी शुल्क के 20 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकेंगे।

टोल प्लाजा
Toll Collection Rules: टोल रोड पर निजी वाहन मालिकों के लिए जल्द ही परेशानी कम हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहन मालिकों के लिए यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से एक नए टोल सिस्टम की शुरुआत की है। नए सिस्टम के तहत, अगर आप नेशनल हाइवे या एक्सप्रेसवे पर 20 किमी तक यात्रा करते हैं, तो आपको टोल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए आपके वाहन में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए।
20 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री
अपडेटेड सिस्टम यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के जरिए बिना किसी शुल्क के 20 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकेंगे। नए नियमों के अनुसार, वाहन चालकों, मालिकों या वाहनों के प्रभारी व्यक्तियों को अब टोल रोड, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास और टनल शामिल हैं, पर किसी भी दिशा में 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाली यात्राओं के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। 20 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर वाहन चालकों से यात्रा की दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।
नियम में बदलाव
हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन निजी वाहन मालिकों के पास GNSS है, उन्हें प्रतिदिन अपनी यात्रा के पहले 20 किलोमीटर के लिए टोल शुल्क से छूट दी जाएगी। यह बदलाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 को अपडेट करने के बाद आया है।
अब से, अगर यात्रा की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है, तो शुल्क का कैलकुलेशन वास्तविक यात्रा की दूरी के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप हाईवे पर 30 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो 20 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त होगी। आपसे सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए ही शुल्क लिया जाएगा।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

रोहित ओझा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉरस्पॉडेंट सितंबर 2023 से काम कर रहे हैं। यहां पर वो बिजेनस और यूटिलिटी की खबरों पर काम करते हैं। मी...और देखें

बारिश-बाढ़ से घर या खेती को हुआ नुकसान? जानिए कैसे मिलता है मुआवजा और क्या है प्रोसेस

Digital ID: 6.1 करोड़ से ज्यादा किसानों के पास भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल आईडी, आधार कार्ड की तरह करता है काम

EPFO में बड़ा बदलाव, अब खुद बदल सकेंगे PF अकाउंट की जॉइनिंग-एग्जिट डेट, नहीं काटना होगा कंपनी का चक्कर, जानें तरीका

फ्री में आधार अपडेट कराने का आखिरी मौका, UIDAI ने तय की अंतिम तारीख, इसके बाद लगेगा इतना चार्ज

APM गैस के दामों में दो साल बाद राहत, सरकार ने घटाई कटौती
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited