Toll Rate: सरकार का बड़ा ऐलान, अब नेशनल हाइवे पर बिना टोल दिए कर सकेंगे 20 किलोमीटर तक सफर

Toll Collection Rules: नए नियम के लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालकों के टोल भुगतान के तरीके को बदल जाएंगे। अपडेटेड सिस्टम यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के जरिए बिना किसी शुल्क के 20 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकेंगे।

टोल प्लाजा

Toll Collection Rules: टोल रोड पर निजी वाहन मालिकों के लिए जल्द ही परेशानी कम हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहन मालिकों के लिए यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से एक नए टोल सिस्टम की शुरुआत की है। नए सिस्टम के तहत, अगर आप नेशनल हाइवे या एक्सप्रेसवे पर 20 किमी तक यात्रा करते हैं, तो आपको टोल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए आपके वाहन में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए।

20 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री

अपडेटेड सिस्टम यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के जरिए बिना किसी शुल्क के 20 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकेंगे। नए नियमों के अनुसार, वाहन चालकों, मालिकों या वाहनों के प्रभारी व्यक्तियों को अब टोल रोड, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास और टनल शामिल हैं, पर किसी भी दिशा में 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाली यात्राओं के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। 20 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर वाहन चालकों से यात्रा की दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।

नियम में बदलाव

हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन निजी वाहन मालिकों के पास GNSS है, उन्हें प्रतिदिन अपनी यात्रा के पहले 20 किलोमीटर के लिए टोल शुल्क से छूट दी जाएगी। यह बदलाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 को अपडेट करने के बाद आया है।

End Of Feed