मोबाइल यूजर्स को जल्द मिलेगी अनचाहे मैसेजों से राहत, TRAI ने उठाया ये बड़ा कदम

Telecom Regulatory Authority of India: दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने बृहस्पतिवार को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिये अवांछित संदेशों पर नकेल कसने के लिये कदम उठाया। इसके तहत बैंक, वित्तीय संस्थानों जैसी प्रमुख इकाइयों और अन्य को संदेश ‘हेडर’ और सामाग्री प्रारूप (टेम्पलेट) के सत्यापन की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

ट्राई ने कहा कि वह अगले दो सप्ताह में मामले की समीक्षा करेगा

Telecom Regulatory Authority of India: दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने बृहस्पतिवार को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिये अवांछित संदेशों पर नकेल कसने के लिये कदम उठाया। इसके तहत बैंक, वित्तीय संस्थानों जैसी प्रमुख इकाइयों और अन्य को संदेश ‘हेडर’ और सामाग्री प्रारूप (टेम्पलेट) के सत्यापन की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया गया है। संदेश ‘हेडर’ छह अंग्रेजी शब्दों और अंकों का विशिष्ट संयोजन होता है जो ब्रांड या कंपनी के नाम को बताता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बृहस्पतिवार को आगाह करते हुए कहा कि प्रमुख इकाइयों की तरफ से ‘हेडर’ और सामाग्री रूपरेखा के फिर से सत्यापन में कोई देरी होती है, इससे उनके संदेश को ब्लॉक किया जा सकता है।

मामले की समीक्षा कर जारी किया जाएगा निर्देश

ट्राई ने कहा कि वह अगले दो सप्ताह में मामले की समीक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर इस संदर्भ में उपयुक्त निर्देश जारी करेगा। नियामक ने बयान में कहा, ‘‘इसीलिए सभी प्रमुख इकाइयों को ‘हेडर’ और सामाग्री के प्रारूप (टेम्पलेट) के सत्यापन की प्रक्रिया जल्द-से-जल्द पूरी करनी चाहिए।’’

पंजीकृत हेडर का उपयोग करके ही भेजा जाएगा मैसेज

बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां, व्यापारिक संस्थाएं आदि एसएमएस के माध्यम से दूरसंचार ग्राहकों को वाणिज्यिक संदेश भेजती हैं। नियमों के अनुसार इकाइयों को सौंपे गये पंजीकृत ‘हेडर’ का उपयोग करके ही कोई वाणिज्यिक संदेश भेजा जा सकता है।

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