PAN: ट्रांसजेंडर्स के लिए पैन कार्ड बनवाना हुआ और भी आसान, वैलिड माना जाएगा ये डॉक्यूमेंट

पैन कार्ड बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है और फिलहाल पैन कार्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया है कि अब ट्रांसजेंडर पहचान सर्टिफिकेट को भी पैन कार्ड बनवाने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दे दी गई है। इस फैसले की बदौलत ट्रांसजेंडर्स के लिए पैन कार्ड बनवाना और भी आसान हो जाएगा।

ट्रांसजेंडर्स के लिए पैन कार्ड बनवाना हुआ और भी आसान, वैलिड माना जाएगा ये डॉक्यूमेंट

PAN Card: पैन कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। ट्रांसजेंडर्स को पैन कार्ड बनवाने में दिक्कतों का सामना न पड़े इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने एक काफी बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सूचना देते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि ट्रांसजेंडर पहचान सर्टिफिकेट भी अब पैन कार्ड बनवाने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट 2019 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए ‘ट्रांसजेंडर पहचान सर्टिफिकेट’ का इस्तेमाल भी अब पैन कार्ड बनवाने के लिए किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल 2018 में बिहार से संबंध रखने वाली रेशमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में कहा गया था कि आधार कार्ड के उलट पैन कार्ड में तीसरे जेंडर का ऑप्शन नहीं है जिस वजह से पैन और आधार को आपस में लिंक करने में दिक्कत आती है। साथ ही अर्जी में यह विनती भी की गई थी कि पैन कार्ड में भी तीसरे जेंडर का ऑप्शन दिया जाए। इसी अर्जी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी देकर बताया गया है कि अब ट्रांसजेंडर्स, ‘ट्रांसजेंडर पहचान सर्टिफिकेट’ का इस्तेमाल पैन कार्ड बनवाने के लिए कर सकते हैं।
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