सिर्फ रात में लागू होते हैं ट्रेन के ये नियम, मुसीबत में पड़ने से पहले जानना जरूरी
Train Night Rules: भारतीय रेलवे ने रात में ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए हैं। यात्रियों को रेलगाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान, शराब पीने या सार्वजनिक स्वीकृति के विरुद्ध कोई भी गतिविधि करने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा कई और नियम भी हैं जो खासकर रात में लागू होते हैं।

Train Night Rules
Train Night Rules: भारत में लाखों-करोड़ों लोग हर दिन ट्रेन से यात्रा करते हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे ने कई नियम बनाए हैं और इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई तक की जा सकती है। यदि आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो इन नियमों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आप मुसीबत में दूर रहें।
रात में लागू होते हैं ये नियम
भारतीय रेलवे ने रात में ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए हैं। यात्रियों को रेलगाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान, शराब पीने या सार्वजनिक स्वीकृति के विरुद्ध कोई भी गतिविधि करने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा कुछ ऐसे नियम हैं जो सिर्फ रात में लागू होते हैं।
जैसे कि कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या कोच में तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता। कोई भी यात्री बिना ईयरफोन के हाई डेसिबल पर म्यूजिक नहीं सुन सकता। इसके अलावा किसी भी यात्री को रात 10 बजे के बाद नाइट लाइट को छोड़कर लाइट ऑन रखने की अनुमति नहीं होगी।
IRCTC के नियम: रात 10 बजे के बाद भारतीय रेलवे द्वारा जारी नियम
- रात 10 बजे के बाद, TTE यात्री का टिकट चेक करने नहीं आ सकता
- नाइट लाइट को छोड़कर, सभी लाइटें बंद होनी चाहिए
- समूह में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद बातचीत नहीं कर सकते
- अगर मिडिल बर्थ सह-यात्री अपनी सीट खोलता है तो लोअर बर्थ के यात्री इसपर आपत्ति नहीं जता सकते।
- ट्रेन सर्विस में रात 10 बजे के बाद ऑनलाइन भोजन नहीं परोस सकता। हालांकि, आप ई-कैटरिंग सर्विस के साथ रात में भी ट्रेन में अपना भोजन या नाश्ता प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।
IRCTC के नियम: लगेज को लेकर क्या हैं नियम
एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्री अधिकतम 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकंड क्लास में 35 किलोग्राम सामान फ्री है। एसी क्लास में अतिरिक्त सामान शुल्क के साथ, यात्रियों को 150 किलोग्राम, स्लीपर में 80 किलोग्राम और सेकंड सिटिंग में 70 किलोग्राम बैग और सामान ले जाने की अनुमति होती है।
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विशाल मैथिल, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर नवंबर 2023 से जुड़ें हैं। इससे पहले वह दैनिक भास्कर, अमर उजाला मध्यप्रद...और देखें

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