Income Taxation: क्या होता है अपडेटेड ITR, इन बातों का रखें खास ध्यान

एक करदाता के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर समय से ITR ना भरा हो तो पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी अपडेटेड ITR के बारे में सुना है? आइये आपको बताते हैं कि अपडेटेड ITR क्या होता है और आप कितनी बाद इसे फाइल कर सकते हैं।

क्या होता है अपडेटेड ITR, इन बातों का रखें खास ध्यान

Income Taxation: एक जिम्मेदार करदाता के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना बहुत ही जरूरी होता है। ITR फाइल करते हुए अगर गलत जानकारी दर्ज कर दी जाए या फिर कुछ छूट गया हो तो ऐसे में अपडेटेड ITR (ITR-U) काम आता है। ITR भरते हुए कोई गलती हो गई हो या फिर कोई जानकारी दर्ज करना भूल गए हों, ऐसे में अपडेटेड ITR फाइल करके इसे सुधारा जा सकता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि आप अपडेटेड ITR कितनी बार भर सकते हैं। आइये जानते हैं।

कौन फाइल कर सकता है ITR-U?

अपडेटेड ITR फाइल करने का विकल्प सभी करदाताओं के पास होता है। करदाता, जो डेडलाइन पर ITR फाइल नहीं कर पाए थे वह भी अपडेटेड इसे फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष (Assessment Year) से के 24 महीनों के भीतर अपडेटेड ITR भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपको वर्ष 2023 के लिए ITR फाइल करना है तो आप 2025 तक अपडेटेड ITR भर सकते हैं।

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