Financial Tasks: फास्टैग से लेकर इनकम टैक्स तक, 31 मार्च तक निपटाने होंगे ये काम, वरना होगा पैसे का नुकसान

Financial Tasks: ​अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, तो सेविंग स्कीम्स में निवेश की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इनकम टैक्स, केवाईसी समेत अन्य कामों को जल्द से जल्द निपटा लें।

Financial Tasks

Financial Tasks

Financial Tasks: मौजूदा वित्त वर्ष कुछ जरूरी काम को निपटाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इनकम टैक्स, केवाईसी समेत अन्य कामों को जल्द से जल्द निपटा लें। टैक्स सेविंग स्कीम और फास्टैग अपडेट करने की भी डेडलाइन 31 मार्च ही है। तो चलिए जान लेते हैं कि 31 मार्च 2024 तक आपको कौन-कौन से जरूरी काम निपटाने हैं।

अपडेट ITR फाइल करने की डेडलाइन

अपडेट आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 मार्च, 2024 है। आईटीआर- अपडेट उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो पिछली आईटीआर फाइलिंग में गलतियों को सुधारना चाहते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्स कम कर दिया जाएगा। आईटीआर अपडेट केवल एक प्रावधान है जो व्यक्तियों को स्वैच्छिक तरीके से टैक्स दाखिल करने की अनुमति देता है। टैक्सपेयर्स 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स से बचने के लिए 31 मार्च, 2024 तक वित्त वर्ष 2020 के लिए अपडेट आईटीआर भी दाखिल कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Women Credit Card: यूनियन बैंक ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया स्पेशल क्रेडिट कार्ड, मिलेंगे कई बेनिफिट्स

टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की डेडलाइन

अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, तो सेविंग स्कीम्स में निवेश की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप टैक्स बचा सकते हैं।

  • इंश्योरेंस प्लान
  • पीपीएफ
  • सुकन्या समृद्धि योजना
  • इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम
होम लोन और एजुकेशन लोन पर भी भी इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80EE और 80E के तहत डिडक्शन के हकदार हैं। साथ ही धारा 80G के तहत डोनेशन से भी टैक्स की सेविंग कर सकते हैं।

टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट

टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2024 से पहले टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा। उन्हें आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कर डिडक्शन की डिटेल्स भी देनी होगी। इसके अलावा 31 मार्च से पहले चालान स्टेटमेंट जमा करना भी जरूरी होगा। टीडीएस का मतलब सोर्स पर टैक्स डिडक्शन।

फास्टैग केवाईसी की डेडलाइन

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 'एक वाहन, एक फास्टैग' सुनिश्चित करने और फर्जी नंबरों पर फास्टैग के दोगुने होने से बचने की अपनी पहल के तहत सभी मौजूदा फास्टैग यूजर्स के लिए केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। पहले केवाईसी अपडेट की डेडलाइन 29 फरवरी 2024 थी। फिर इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया।

FASTag यूजर्स 31 मार्च, 2024 तक अपने KYC को अपडेट कर सकते हैं। FASTag KYC को अपडेट करने में असफल रहने वाले यूजर्स फिर से अपने टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्हें टोल पर दोगुना पैसा देना होगा।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited