Financial Tasks: फास्टैग से लेकर इनकम टैक्स तक, 31 मार्च तक निपटाने होंगे ये काम, वरना होगा पैसे का नुकसान

Financial Tasks: ​अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, तो सेविंग स्कीम्स में निवेश की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इनकम टैक्स, केवाईसी समेत अन्य कामों को जल्द से जल्द निपटा लें।

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Financial Tasks: मौजूदा वित्त वर्ष कुछ जरूरी काम को निपटाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इनकम टैक्स, केवाईसी समेत अन्य कामों को जल्द से जल्द निपटा लें। टैक्स सेविंग स्कीम और फास्टैग अपडेट करने की भी डेडलाइन 31 मार्च ही है। तो चलिए जान लेते हैं कि 31 मार्च 2024 तक आपको कौन-कौन से जरूरी काम निपटाने हैं।

अपडेट ITR फाइल करने की डेडलाइन

अपडेट आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 मार्च, 2024 है। आईटीआर- अपडेट उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो पिछली आईटीआर फाइलिंग में गलतियों को सुधारना चाहते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्स कम कर दिया जाएगा। आईटीआर अपडेट केवल एक प्रावधान है जो व्यक्तियों को स्वैच्छिक तरीके से टैक्स दाखिल करने की अनुमति देता है। टैक्सपेयर्स 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स से बचने के लिए 31 मार्च, 2024 तक वित्त वर्ष 2020 के लिए अपडेट आईटीआर भी दाखिल कर सकते हैं।

टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की डेडलाइन

अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, तो सेविंग स्कीम्स में निवेश की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप टैक्स बचा सकते हैं।
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