Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana: बेटियों को 2 लाख रुपये देती है योगी सरकार, जानें आवेदन का पूरा तरीका

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana: भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर यूपी सरकार की ओर से 50,000 रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये की राशि बच्ची की मां को दिए जाते हैं।

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana benefits: उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना संचालित है जिसका उद्देश्य पुरुष-महिला लिंगानुपात सुधारना है तथा बेटियों के को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। भाग्य लक्ष्मी योजना को मनी फॉर गर्ल चाइल्ड योजना (Money For girl child) के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने साल 2018 में शुरू थी।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता (Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana Eligibility)

  1. बेटी के माता-पिता को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
  3. जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।
  4. लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
  5. 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बेटियां इसके लिए पात्र हैं।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभ (Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana Benefits)

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर50,000 रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये की राशि बच्ची की मां को प्रदान कर दी जाती है। बेटी के कक्षा 6 में आने पर उसके खाते में 3,000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में आने पर 7,000 और कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं। बेटी की आयु 21 वर्ष होने पर बॉन्ड के आधार पर बच्ची के माता-पिता को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

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