Rules To Change Car Colour: बदलवाना है गाड़ी का कलर, इन कानूनी नियमों का करना होगा पालन

क्या आप भी अपनी कार का कलर बदलवाने के बारे में विचार कर रहे हैं? अक्सर लोग अपनी कार का कलर बदलवाने के बारे में सोच लेते हैं लेकिन उन्हें इससे जुड़े कानून एवं नियमों का पता नहीं होता है। अगर आप भी अपनी कार के कलर को अपग्रेड करने या फिर इसे बदलवाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है।

क्या आपको अपनी कार का कलर बदलवाना है? जानिये जरूरी नियम एवं कानून

Car Colour Change Procedure: क्या आपको भी अपनी कार को मॉडिफाई करने का शौक है? अगर हां तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। हर व्यक्ति को अपनी कार से काफी प्यार होता है और अक्सर हम अपनी कार में अन्य मॉडिफिकेशन्स के साथ-साथ कार के कलर को बदलने के बारे में भी सोचते हैं। कार के कलर को बदलने के लिए कुछ जरुरी नियमों एवं शर्तों को पूरा करना पड़ता है। कार की मॉडिफिकेशन से संबंधित सभी नियम मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 52 के अंतर्गत आते हैं। आइये जानते हैं कार के कलर को बदलने के लिए आपको किन कानूनी शर्तों को पूरा करना पड़ता है?

ड्यूल टोन कारों के लिए

अगर आपकी कार ड्यूल टोन कलर में है और आप अपनी कार को इन दो रंगों में से ही किसी एक रंग में पूरी तरह रंगना चाहते हैं तो आपको किसी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे वाले रंग का कुछ हिस्सा अपनी कार में रखना पड़ेगा। मान लीजिये कि आपके पास व्हाईट और ब्लैक ड्यूल कलर की कार है और आप इस कार को पूरी तरह व्हाईट रंग में बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ हिस्सा ब्लैक रखना पड़ेगा।

अलग रंग के लिए अलग नियम

अगर आप अपनी कार को किसी अन्य कलर में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 52 के तहत इस प्रक्रिया का पालन करना होगा:

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