ID Card Rules: करीबी के निधन के बाद आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड का क्या करें?, ये है नियम
ID Card Rules: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत हर जगह रहती है। लेकिन सवाल ये है कि किसी के निधन के बाद उसके इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए।
what to do with ID cards after somebody died: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत भारत में रहने वाले सभी लोगों को समय-समय पर पड़ती रहती है। इन दस्तावेजों की सहायता से ही हम अपनी पहचान दुनिया के सामने रखते हैं और सरकारी या गैर-सरकारी किसी भी योजना का लाभ लेते हैं। बैंक में खाता खुलवाना हो या मकान खरीदना, रेल यात्रा हो या होटल में ठहरना सभी जगहों पर इनमें से किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती रहती है। ऐसे में हम सभी इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभालकर रखते हैं।
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद हमारे जेहन में एक सवाल जरूर उठता है कि अब इसके डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए। यदि आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी की मृत्यु के बाद उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए।
आधार कार्ड
UIDAI यानी (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) भारत के निवासियों के लिए आधार कार्ड जारी करता है जो एक यूनिवर्सल आईडी है। जो आपके लिए बेहद आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। जिसे आप किसी भी जगह अपनी पहचान को सामने लाने में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए तो अभी आधार कार्ड को सरेंडर करने का कोई तरीका नहीं है केवल इसे आप लॉक करा करते हैं जिससे इसका कोई गलत प्रयोग ना कर सके।
पैन कार्ड
यदि आप पैसे से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। बजट 2023 संसद में पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया था कि अब पैन कार्ड का यूज बिजनेस आईडी के रूप में किया जा सकेगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पैन कार्ड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपके परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो आप उसके पैन कार्ड को तुरंत इनकम टैक्स विभाग को सरेंडर कर दें, लेकिन कार्ड सरेंडर करने से पहले इस कार्ड से जुड़े सभी खाते किसी दूसरे नाम पर ट्रांसफर करा लें।
वोटर आईडी
चुनाव में वोट डालने के लिए बनाया गया ये पहचान पत्र जिसे वोटर आईडी कहते हैं वोट डालते वक्त हमारे पास होना चाहिए यह भी एक जरूरी दस्तावेजों में से एक है। लेकिन किसी की मृत्यु हो जाने के बाद आप उसके वोटर आईडी को रद्द करवा सकते हैं उसके लिए आपको चुनाव आयोग के ऑफिस जाकर फार्म-7 भरना होगा। फार्म भरकर ऑफिस में जमा करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
पासपोर्ट
किसी भी तरह की विदेश यात्रा के लिए आपके पास पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है लेकिन आपको बता दें पासपोर्ट को रद्द कराने का कोई तरीका नहीं है। पासपोर्ट केवल 10 साल के लिए जारी किया जाता है जिसे आगे प्रयोग करने के लिए आपको रिन्यू करना होता है। अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु हो गयी है तो उनके पासपोर्ट को तब तक संभाल कर रखें जब तक कि वह खुद इनवैलिड ना हो जाए।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
कुलदीप सिंह राघव 2017 से Timesnowhindi.com ऑनलाइन से जुड़े हैं।पॉटरी नगरी के नाम से मशहूर यूपी के बुलंदशहर जिले के छोटे से कस्बे खुर्जा का रहने वाला ह...और देखें
क्या है SBI की हर घर लखपति योजना, कितना मिलेगा ब्याज, कौन कर सकता है निवेश, जानें सबकुछ
Fixed Deposit: पत्नी के नाम करवाई FD तो सिर्फ टैक्स बचेगा, मां के नाम पर करवाने से मिलेंगे ये फायदे
लाड़ली बहना योजना से काटे जायेंगे 1.63 लाख महिलाओं के नाम, यहां जानें वजह
Delhi Elections में वोटर्स का रखा जाएगा खास ध्यान, हर पोलिंग बूथ पर मिलेंगी ये सुविधाएं
एक महीने में हिट हुई बीमा सखी योजना, रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 50,000 के पार, ऐसे करें आवेदन
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited