ID Card Rules: करीबी के निधन के बाद आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड का क्या करें?, ये है नियम

ID Card Rules: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत हर जगह रहती है। लेकिन सवाल ये है कि किसी के निधन के बाद उसके इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए।

what to do with ID cards after somebody died: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत भारत में रहने वाले सभी लोगों को समय-समय पर पड़ती रहती है। इन दस्तावेजों की सहायता से ही हम अपनी पहचान दुनिया के सामने रखते हैं और सरकारी या गैर-सरकारी किसी भी योजना का लाभ लेते हैं। बैंक में खाता खुलवाना हो या मकान खरीदना, रेल यात्रा हो या होटल में ठहरना सभी जगहों पर इनमें से किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती रहती है। ऐसे में हम सभी इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभालकर रखते हैं।

किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद हमारे जेहन में एक सवाल जरूर उठता है कि अब इसके डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए। यदि आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी की मृत्यु के बाद उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए।

आधार कार्ड

UIDAI यानी (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) भारत के निवासियों के लिए आधार कार्ड जारी करता है जो एक यूनिवर्सल आईडी है। जो आपके लिए बेहद आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। जिसे आप किसी भी जगह अपनी पहचान को सामने लाने में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए तो अभी आधार कार्ड को सरेंडर करने का कोई तरीका नहीं है केवल इसे आप लॉक करा करते हैं जिससे इसका कोई गलत प्रयोग ना कर सके।

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