GST Return: किन टैक्सपेयर्स को GST रिटर्न करना है फाइल, न भरने पर क्या है पेनल्टी, डेडलाइन समेत सबकुछ जानें

2017 में टैक्स व्यवास्था को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की व्यवास्था लागू की गई थी। GST को लागू हुए अब 7 साल पूरे हो चुके हैं। जिस तरह इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वाला टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है, ठीक उसी तरह GST के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि GST रिटर्न (GST Annual Return) किसे फाइल करना होता है? और पढ़ें

GST Return
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किन टैक्सपेयर्स को GST रिटर्न करना है फाइल, न भरने पर क्या है पेनल्टी, डेडलाइन समेत सबकुछ जानें

GST Return: साल 2017 में टैक्स को व्यवस्था को सुविधाजनक और आसान बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। भारत में अधिकतर कारोबारी और व्यापारी अब GST व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। GST को लागू अब 7 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न (Income Taxation) की तरह ही हर साल GST एनुअल रिटर्न (GST Annual Return) भी फाइल करना होता है। अधिकांश लोगों को GST रिटर्न के बारे में नहीं पता है। इसीलिए हम आज यहां आपको बताने जा रहे हैं कि GST रिटर्न किन लोगों को फाइल करना होता है। इसके साथ ही हम आपको GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन और इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारी भी यहां प्रदान करेंगे।

किन लोगों को भरना है GST रिटर्न (Who Has To File GST Return)

संबंधित वित्त वर्ष के दौरान GST रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी टैक्सपेयर/कारोबारियों को GST एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एक वित्त वर्ष के दौरान GST रजिस्ट्रेशन कभी भी करवाया गया हो, उसका एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। ऐसे सभी कारोबारी/टैक्सपेयर्स जो GST के तहत कम्पोजीशन योजना (GST Composition Scheme) का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए GSTR-9A फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, CGST के सेक्शन 51 और 52 के तहत टैक्स चुकाने वाले टैक्सपेयर्स और कैजुअल और अनिवासी टैक्स भरने वाले टैक्सपेयर्स को GST रिटर्न फाइल न करने की छूट दी है। साथ ही सरकार द्वारा ऐसे सभी व्यापारियों को भी GST रिटर्न फाइल करने में छूट दी गई है, जिन्होंने वित्त वर्ष 23-34 के दौरान 2 करोड़ से कम का कारोबार किया है।

GST रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन (GST Return Deadline)

GST का भुगतान करने वाले टैक्सपेयर्स/कारोबारी हर साल GST रिटर्न फाइल करने के लिए GSTR-9 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्म में कारोबारियों को एक वित्त वर्ष के दौरान खरीदी और बिक्री से संबंधित सभी वितरण दर्ज करवाने पड़ते हैं। इस साल GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अगर तय डेडलाइन तक GST रिटर्न फाइल न किया जाए तो व्यक्ति को 5000 रुपये तक की पेनल्टी, लेट पेमेंट फीस और 18% सालाना की दर से GST पेमेंट पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

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Pawan Mishra author

पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। ...और देखें

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