सभी रेस्टोरेंट में जरूरी नहीं होता GST देना; कर लें पता, बच जाएंगे पैसे
Goods and Services Tax on Food and Restaurants: आपसे हर एक रेस्टोरेंट जीएसटी बिल नहीं वसूल सकता ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट सरकार की खास स्कीम के तहत इनरोल्ड होते हैं। इस स्कीम का नाम है जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम है। इस स्कीम में आने वाले बिजनेसमैन को केवल अपने सालाना टर्नओवर पर जीएसटी का पेमेंट करना होता है।
रेस्टोरेंट्स
Goods and Services Tax on Food and Restaurants: आपने देखा होगा कि होटल में खाने के बाद आपको जो बिल थमाया जाता है उसमें GST भी जोड़ा जाता है। हालांकि कई लोगों को नहीं पता है कि रेस्टोरेंट के बिल पर GST चुकाना जरूरी नहीं है। आप इस बारे में अच्छे तरह से पता करके पैसे बचा सकते हैं। तो आइये बिना देरी किए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्यों नहीं वसूली जा सकती है जीएसटीआपसे हर एक रेस्टोरेंट जीएसटी बिल नहीं वसूल सकता ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट सरकार की खास स्कीम के तहत इनरोल्ड होते हैं। इस स्कीम का नाम है जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम है। इस स्कीम में आने वाले बिजनेसमैन को केवल अपने सालाना टर्नओवर पर जीएसटी का पेमेंट करना होता है।
कौन आता है इस स्कीम के अंतर्गतसरकार की जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम में 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं। इस टर्नओवर से कम वाले व्यापारी इसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी व्यापारी सरकार की इस स्कीम के तहत आते हैं वे ग्राहकों से बिल पर जीएसटी नहीं वसूल सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और उसका बिल चुकाएं तो यह जरूर चेक कर लें कि कहीं रेस्टोरेंट कॉम्पोजीशन स्कीम के तहत आने वाले रेस्टोरेंट भी तो आपसे बिल पर जीएसटी तो नहीं वसूल कर रहे हैं।
कैसे कर पाएंगे पताआप जिस भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो सबसे पहले उसके बिल पर गौर करें। जो भी रेस्टोरेंट जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम के तहत आता है उसे अपने बिल पर 'कॉम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज' लिखना जरूरी है। अगर रेस्टोरेंट के बिल पर ऐसा लिखा है तो वह रेस्टोरेंट आपके बिल पर जीएसटी नहीं लगा सकता है। साथ ही एक ग्राहक के तौर पर आपके पास यह अधिकार भी है कि आप उसे जीएसटी चुकाने से मना कर दें। साथ ही आप जीएसटी पोर्टल पर चेक भी कर सकते हैं कि जिस भी रेस्टोरेंट में आप गए हैं वह इस सुविधा का लाभ ले रहा है या नहीं।
GST वसूलने पर यहां करें शिकायत
GST पोर्टल www.gst.gov.in पर जाकर आपको उस पोर्टल पर सर्च टैक्सपेयर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सर्च कॉम्पोजीशन टैक्सपेयर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको रेस्टोरेंट के बिल पर लिखे जीएसटी नंबर को दर्ज करना होगा। इतना करते ही आपको यह पता चल जाएगा कि रेस्टोरेंट रेगुलर जीएसटी देता है या फिर कंपोजिट। अगर वह रेस्टोरेंट कॉम्पोजिट जीएसटी पेयर है तो बिल पर जोड़ी गई जीएसटी का पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको रेस्टोरेंट आपसे जीएसटी वसूलता है तो आप इसकी शिकायत ऑनलाइन gstcouncil.gov.in/grievance-redressal-committee-grc पर कर सकते हैं।
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