Zareen Khan को धोखाधड़ी मामले में मिली अंतरिम जमानत, 2018 में कोलकाता किया था फ्रॉड

बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान को एक अदालत ने नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले के संबंध में अंतरिम जमानत दे दी है। जरीन खान अब बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगी। सियालदह अदालत ने जरीन के वकील को सुनने के बाद उन्हें 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। जरीन पर कोलकाता पुलिस ने अनुमति के बिना देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। हर सुनवाई के दौरान जरीन को अदालत में उपस्थित होना होगा।