15 साल से ऊपर की मुस्लिम लड़कियां स्वेच्छा से शादी कर सकती हैं या नहीं, Supreme Court में आज सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कहा गया था कि एक मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है।