Times Now Navbharat की रिपोर्टर Bhawana Kishore को Punjab Police ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद Punjab और Haryana High Court ने शनिवार शाम विशेष सुनवाई के दौरान भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी है। जानिए हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या टिपण्णी की है ?