Dhartiputra: कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को उनके "मोदी उपनाम" टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। उसे दो साल की जेल की सजा सुनाई। बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी | BJP MP Ravishankar Prasad ने कहा कि एक औपचारिक प्रक्रिया का पालन किया गया और अदालत की सुनवाई की गई जहां दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस की और अंततः राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई।