Full Debate | केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के लोग जो ईसाई (Christian) और इस्लाम (Islam) धर्म अपना चुके हैं, वे इसके बाद अनुसूचित वर्ग के पात्र नहीं हैं। केंद्र ने बुधवार को एक हलफनामा दायर कर अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जाति धर्मांतरितों को ईसाई धर्म (Scheduled Caste converts to Christianity) में शामिल करने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि जब हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जा रहा है, तो ईसाई और मुस्लिम दलितों को इस सूची से बाहर करना भेदभावपूर्ण है।#scondalitreservation #scheduledcaste #christianityislamconversion #hindinews #timesnownavbharat