Gyanvapi Case में बड़ा फैसला आया है। यह फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया गया है। फैसले के मुताबिक, ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला गया है। मंगलवार को कोर्ट में Anjuman Intezamia Masjid Committee की तरफ से अधिवक्ता कहा था कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। हालांकि इस तमाम मुद्दे पर जब Times Now Navbharat ने हिंदू पक्ष के वकील Hari Shankar Jain से बातचीत हुई तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन !