Jammu में 24 घंटे में Vote ID पर यू-टर्न
Updated Oct 13, 2022, 09:29 AM IST
Jammu Kashmir में विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं. इसी कड़ी में बुधवार को Jammu की जिला उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनी लवासा ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जो भी शख्स Jammu में एक साल से ज्यादा समय से रहे हैं उन्हें तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) आवास प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे.राज्य की दो बड़ी पार्टियों के विरोध के बाद जम्मू उपायुक्त ने इस फैसले को वापस ले लिया है. अब तहसीलदारों को Jammu में एक साल से ज्यादा समय से रह रहे लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं होगा. #jammu #kashmirelection #newvoters #timesnownavbharat #latestnews