जजों की नियुक्ति जिस सिस्टम से होती है। वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। जो कॉलेजियम सिस्टम जजों के नाम की सिफारिश करता है। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सरकार से नाराज हो गई। कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताते हुए अटॉर्नी जनरल को कहा कि ''जमीनी हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन नामों की सिफारिश की है, उन नामों को केंद्र सरकार ने क्लीयर नहीं किया है, इसमें वो नाम भी शामिल हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है।